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बीमार पत्नी से मिलने के लिए आसाराम को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते समय दिया ये विकल्प

इस सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों और स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया. रिपोर्ट में बताया गया कि आसाराम की पत्नी की हालत में सुधार हो रहा है.

बीमार पत्नी से मिलने के लिए आसाराम को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते समय दिया ये विकल्प
हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी.
  • दुष्कर्म के दोषी आसाराम को बीमार पत्नी से मिलने के लिए मांगी गई 20 दिन की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है
  • आसाराम जोधपुर जेल में है और उसकी 83 वर्षीय पत्नी अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती है
  • अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्नी से बातचीत की अनुमति देने का सुझाव दिया है,

दुष्कर्म के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है. अदालत ने अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए मांगी गई 20 दिन की अंतरिम जमानत की मांग खारिज कर दी. फिलहाल आसाराम राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है.

पत्नी से मिलने के लिए मांगी थी 20 दिन की जमानत

आसाराम ने अदालत से मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी. उसने अपनी 83 वर्षीय पत्नी की गंभीर तबीयत का हवाला देते हुए कहा था कि वह उनकी सेहत को लेकर चिंतित है और उनसे मिलना चाहता है. उसकी पत्नी अहमदाबाद के नरोदा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही हैं. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गीता गोपी और न्यायमूर्ति एल.एस. पीरजादा की खंडपीठ ने की.

हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

अदालत ने याचिका पर विचार करने के बाद कहा कि उसे अंतरिम जमानत देने का कोई कारण नजर नहीं आता. हालांकि अदालत ने एक विकल्प जरूर सुझाया. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, ‘‘हमें याचिकाकर्ता की याचिका मंजूर करने का कोई कारण नहीं दिखता, जो अभी जोधपुर जेल में बंद है. हालांकि, अगर याचिकाकर्ता अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, तो वह जेल अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की अनुमति के लिए अनुरोध कर सकता है.''

मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई यह जानकारी

सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों और स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया. रिपोर्ट में बताया गया कि आसाराम की पत्नी की हालत में सुधार हो रहा है. चिकित्सकों ने यह भी उम्मीद जताई कि उन्हें अगले दो से तीन दिनों में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. इसी आधार पर अदालत ने माना कि ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें अंतरिम जमानत देना जरूरी हो. यह पिछले एक महीने के भीतर दूसरी बार है जब गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है. इससे पहले भी उसे राहत नहीं मिल सकी थी.

दो दुष्कर्म मामलों में काट रहा उम्रकैद

जनवरी 2023 में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम को एक महिला शिष्या से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. यह मामला 2001 से 2006 के बीच अहमदाबाद के पास मोटेरा स्थित आश्रम में कथित यौन शोषण से जुड़ा था.

इसके अलावा आसाराम 2013 में राजस्थान के जोधपुर आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है. इन दोनों मामलों में सजा मिलने के बाद वह जेल में बंद है और उसकी अपीलों पर विभिन्न अदालतों में सुनवाई जारी है.

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