अहमदाबाद पुलिस ने बोपाल इलाके में 11 दिसंबर को हुए रोड शो के लिए हार्दिक पर मामला दर्ज किया है.
- हार्दिक ने बिना इजाजत किया था रोड शो
- पुलिस ने नहीं दी थी रोड शो की इजाजत
- 11 दिसंबर को बोपाल इलाके में था हार्दिक को रोड शो
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अहमदाबाद:
पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. उनपर आरोप है कि उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान 11 दिसंबर को बिना इजाजत रोड शो किया था. अहमदाबाद पुलिस ने बोपाल इलाके में रोड शो के लिए मामला दर्ज किया है.
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बोपाल के पुलिस निरीक्षक एच आई गोहिल ने कहा, 'पाटीदार अमानत आंदोलन समिति (पास) के प्रमुख हार्दिक और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिसिया आदेश की अवज्ञा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.' हार्दिक और उनके समर्थकों ने जिला अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं देने के बावजूद 11 दिसंबर को बाइकों से रोड शो किया था.
VIDEO : पीएम मोदी, राहुल और हार्दिक के रोड शो को मंजूरी नहीं
गोहिल ने कहा, 'हमने पुलिस की अधिसूचना की अवज्ञा करने के लिए आज उनके और 50 अन्य बाइक सवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.' राज्य विधानसभा चुनाव के बाद हार्दिक के खिलाफ यह पहली प्राथमिकी है. रोड शो के बाद पुलिस आयुक्त एके सिंह ने हार्दिक के कदम पर नाखुशी जाहिर की थी और कहा था कि बिना इजाजत के कार्यक्रम करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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बोपाल के पुलिस निरीक्षक एच आई गोहिल ने कहा, 'पाटीदार अमानत आंदोलन समिति (पास) के प्रमुख हार्दिक और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिसिया आदेश की अवज्ञा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.' हार्दिक और उनके समर्थकों ने जिला अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं देने के बावजूद 11 दिसंबर को बाइकों से रोड शो किया था.
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गोहिल ने कहा, 'हमने पुलिस की अधिसूचना की अवज्ञा करने के लिए आज उनके और 50 अन्य बाइक सवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.' राज्य विधानसभा चुनाव के बाद हार्दिक के खिलाफ यह पहली प्राथमिकी है. रोड शो के बाद पुलिस आयुक्त एके सिंह ने हार्दिक के कदम पर नाखुशी जाहिर की थी और कहा था कि बिना इजाजत के कार्यक्रम करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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