मुंबई:
बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुभाष घई को करारा झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें उनके महत्वाकांक्षी फिल्म इंस्टीट्यूट 'व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल' के लिए आवंटित की गई ज़मीन लौटाने का आदेश दिया है।
एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ज़मीन गैरकानूनी तरीके से आवंटित की गई। कोर्ट ने घई को निर्देश दिया कि वह उनके कब्जे में ओपन लैण्ड के रूप में मौजूद फिल्म स्कूल के लिए आवंटित की गई 14.5 एकड़ ज़मीन तुरंत सरकार को लौटा दें, तथा स्टूडियो व फिल्म इंस्टीट्यूट के कब्जे में मौजूद 5.5 एकड़ जमीन 31 जुलाई, 2014 तक लौटाएं। कोर्ट ने घई से वर्ष 2000 से 5.3 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से किराया देने के लिए भी कहा है।
इस फैसले को केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख के लिए शर्मिन्दगी का कारण माना जा रहा है, क्योंकि गोरेगांव स्थित फिल्मसिटी में यह ज़मीन उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में घई के साथ एक संयुक्त उपक्रम के तहत फिल्म इंस्टीट्यूट खोलने के नाम पर आवंटित की गई थी।
एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ज़मीन गैरकानूनी तरीके से आवंटित की गई। कोर्ट ने घई को निर्देश दिया कि वह उनके कब्जे में ओपन लैण्ड के रूप में मौजूद फिल्म स्कूल के लिए आवंटित की गई 14.5 एकड़ ज़मीन तुरंत सरकार को लौटा दें, तथा स्टूडियो व फिल्म इंस्टीट्यूट के कब्जे में मौजूद 5.5 एकड़ जमीन 31 जुलाई, 2014 तक लौटाएं। कोर्ट ने घई से वर्ष 2000 से 5.3 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से किराया देने के लिए भी कहा है।
इस फैसले को केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख के लिए शर्मिन्दगी का कारण माना जा रहा है, क्योंकि गोरेगांव स्थित फिल्मसिटी में यह ज़मीन उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में घई के साथ एक संयुक्त उपक्रम के तहत फिल्म इंस्टीट्यूट खोलने के नाम पर आवंटित की गई थी।
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