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गुड़गांव जमीन सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा और भूपिंदर सिंह हुड्डा पर क्या हैं आरोप? 10 बड़ी बातें

मानेसर के पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि हुड्डा, वाड्रा और दो कंपनियों - डीएलएफ तथा ओंकारेश्चर प्रोपर्टीज के खिलाफ गुड़गांव के खेडकी दौला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

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रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है
नई दिल्ली:

हरियाणा के गुरुग्राम में एक जमीन खरीद-फरोख्त के मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में डीएलएफ का भी नाम दर्ज किया गया है. वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने एनडीटीवी से कहा है कि ये चुनावों और तेल के बढ़े दामों से ध्यान हटाने की कोशिश है. मानेसर के पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि हुड्डा, वाड्रा और दो कंपनियों - डीएलएफ तथा ओंकारेश्चर प्रोपर्टीज के खिलाफ गुड़गांव के खेडकी दौला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

जमीन सौदे को लेकर 10 बड़ी बातें

  1. इस मामले में सीबीआई ने फरवरी में हुड्डा और 33 अन्य लोगों के खिलाफ 1500 करोड़ रुपए से अधिक के मानेसर जमीन सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र दायर किया था. 
  2. यह आरोप पत्र गुड़गांव के मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के जमीन सौदों से संबंधित था. बीजेपी ने राबर्ट वाड्रा को निशाना बनाते हुए 2014 के चुनाव में इस जमीन सौदे को एक बड़ा मुद्दा बनाया था. 
  3. शनिवार को दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि वाड्रा के स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुड़गांव के सेक्टर-83 में 3.5 एकड़ जमीन ओंकरेश्वर प्रॉपर्टीज से साल 2008 में 7.50 करोड़ रुपए में खरीदा.
  4. जब भूपिंदर सिंह  हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनके पास आवास एवं शहरी नियोजन विभाग भी था.
  5. प्राथमिकी में कहा गया कि स्काईलाइट ने बाद में हुड्डा के प्रभाव से कॉलोनी के विकास के लिए कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त कर इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेचा.    
  6. इसमें नियमों को उल्लंघन कर गुड़गांव के वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन बेचने का भी आरोप है, जिससे इस रियल एस्टेट कंपनी को 5000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा. 
  7. बीजेपी नेतृत्व वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 14 मई 2015 मे गुड़गांव के सेक्टर 83 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा वाणिज्यिक उपनिवेशों के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने की जांच करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया था.    
  8. न्यायमूर्ति एस एन ढिंगरा आयोग को गठन जांच अधिनियम के आयोग के अधीन किया गया. वाड्रा और हुड्डा पर आईपीसी की धारा 420(धोखाधड़ी), 120बी (अपराधिक साजिश), 467 (जालसाजी) और 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (नकली दस्तावेजों को इस्तेमाल असली के रूप में करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
  9. शिकायत के अनुसार ओंकरेश्वर प्रॉपर्टीज को भुगतान चेक के द्वारा किया, जिसका उल्लेख पंजीकृत दस्तावेजों में था. लेकिन ओंकरेश्वर प्रॉपर्टीज ने कभी चेक जमा नहीं कराया, जिससे पता चलता है कि यह एक मुखौटा कंपनी थी.
  10. हरियाणा के नूंह निवासी सुरिंदर शर्मा की ओर से इस जमीन सौद को लेकर शिकायत की थी.


(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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