प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
केंद्रीय उड्डयन मंत्री अशोक गजापति राजू ने हवाई यात्रियों के लिए शनिवार को कई नई सुविधाओं की घोषणा की। इनकी विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी और उन्हें लागू करने से पहले सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी मांगी जाएंगी।
ये हैं वे 10 महत्वपूर्ण घोषणाएं :
- यात्रियों को अब पहले अतिरिक्त पांच किलो के लिए 'सौ रुपए' प्रति किलो से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। इस समय 15 किलोग्राम की सीमा से अधिक सामान होने पर प्रति किलोग्राम के लिए 300 रपए का शुल्क लिया जाता है।
- यदि उड़ान रवानगी के 24 घंटे पहले रद्द हो जाती है तो मुआवजे की रकम 10,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी।
- विमान में क्षमता से ज्यादा बुकिंग होने के कारण यात्रा से वंचित रखे जाने पर एक घंटे के अंदर ही वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करनी होगी या मुआवजा देना होगा।
- अगर वैकल्पिक उड़ान 24 घंटे के अंदर है तो एअरलाइन को बेस फेयर का 200 प्रतिशत मुआवजा या 10,000 रुपये में से जो कम हो, देना होगा। अगर वैकल्पिक उड़ान 24 घंटे से ज्यादा की हुई तो मुआवजा बेस फेयर का 400 प्रतिशत या 20,000 रुपये में से जो कम हो, देना होगा।
- टिकट रद्द करने की कीमत बेस फेयर से ज्यादा नहीं होगा और एयरलाइनें किराए वापस करने की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकतीं।
- किरायों की वापसी सभी प्रकार के किरायों पर लागू होगी जिसमें प्रचार संबंधी और अन्य विशेष शुल्क भी शामिल होंगे।
- टिकट रद्द करने पर यात्री को ये सुविधा होगी कि या तो वह नगद वापसी ले या फिर अपनी रकम अपने खाते में जमा रहने दे।
- एयरलाइनों को उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को सभी वैधानिक करों का भुगतान करना होगा।
- यदि टिकट किसी ट्रेवल एजेंट या आनलाइन पोर्टल से भी ली गई हो तो भी एअरलाइनों को ये सुनिश्चित करना होगा की टिकट की धन वापसी स्थानीय यात्रियों को 15 दिन के अंदर और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 30 दिन के अंदर हो जाए।
- विशेष क्षमताओं वाले लोगों के लिए विशेष सीटें बुक करने की सुविधा देने और अन्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।