नई दिल्ली:
दिल्ली-एनसीआर में डीज़ल टैक्सियों के दिन अब लद गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ़ सीएनजी टैक्सियां ही चल पाएंगी। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने डीज़ल टैक्सियों पर रोक लगा दी है। हालांकि ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियां इस आदेश के दायरे से बाहर रखी गई हैं। वहीं दो हज़ार सीसी से बड़े डीज़ल इंजिन वाली गाड़ियों की बिक्री पर अभी भी रोक जारी है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
कड़ी कार्यवाही के निर्देश
उधर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने अपने विभाग को आदेश दिया है कि आज दिल्ली के रूट पर चलने वाली डीज़ल की टैक्सियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 'हम अपनी टीम को अलग अलग जगह तैनात करेंगे ताकि दिल्ली के रूट पर चलने वाली किसी भी डीज़ल कैब को पकड़ लिया जाए। अगर डीजल टैक्सियां पकड़ी जाती हैं तो अधिकारी टैक्सी में बैठी सवारी से उसके पिक-अप पॉइंट और गंतव्य के बारे में पता करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दिए गए दिशानिर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।'
अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में स्थानीय रूटों पर डीज़ल कैब चलाने पर पहले से ही पाबंदी है। नियमों के अनुसार जिन टैक्सियों के पास अखिल भारतीय परमिट है, उन्हें करीब 200 किलोमीटर दूरी तय करने की जरूरत है। अखिल भारतीय परमिट वाली टैक्सियां दिल्ली के भीतर नहीं चलायी जा सकतीं।
(इनपुट भाषा से भी)
कड़ी कार्यवाही के निर्देश
उधर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने अपने विभाग को आदेश दिया है कि आज दिल्ली के रूट पर चलने वाली डीज़ल की टैक्सियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 'हम अपनी टीम को अलग अलग जगह तैनात करेंगे ताकि दिल्ली के रूट पर चलने वाली किसी भी डीज़ल कैब को पकड़ लिया जाए। अगर डीजल टैक्सियां पकड़ी जाती हैं तो अधिकारी टैक्सी में बैठी सवारी से उसके पिक-अप पॉइंट और गंतव्य के बारे में पता करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दिए गए दिशानिर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।'
अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में स्थानीय रूटों पर डीज़ल कैब चलाने पर पहले से ही पाबंदी है। नियमों के अनुसार जिन टैक्सियों के पास अखिल भारतीय परमिट है, उन्हें करीब 200 किलोमीटर दूरी तय करने की जरूरत है। अखिल भारतीय परमिट वाली टैक्सियां दिल्ली के भीतर नहीं चलायी जा सकतीं।
(इनपुट भाषा से भी)
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