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This Article is From Apr 01, 2016

'नशे में नहीं था, दौरा पड़ा था', जानें दिल्ली पुलिस के सिपाही की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

'नशे में नहीं था, दौरा पड़ा था', जानें दिल्ली पुलिस के सिपाही की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कथित तौर पर वाइरल वीडियो में मेट्रो में नशे में दिखे थे सलीम पीके
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सिपाही सलीम पीके की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने मुआवजे की मांग की थी। सलीम पीके का एक वीडियो खूब वाइरल हुआ था जब वह मेट्रो में सफर करते हुए लड़खड़ाकर गिर गए थे। इस वीडियो को किसी यात्री ने मोबाइल से वीडियो बनाया और यह कहकर सोशल साइट पर डाला कि यह सिपाही नशे में धुत था। वीडियो वाइरल हुआ तो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी थी।

बाद में सलीम पीके ने अपनी सफाई में बताया कि उन्हें दौरा आ गया था जिसकी वजह से वह स्थिति बनी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मेट्रो मे वीडियो किसी ने बनाया और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। वहां से मीडिया ने चलाया। इसमें किसी की गलती नहीं है और ये साफ है कि किसी ने वीडियो से छेड़छाड़ नहीं की।

कोर्ट ने कहा कि जब किसी की गलती नहीं तो क्या कर सकते हैं। आप डयूटी पर भी वापस आ गए हैं और कोई अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

सलीम पीके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मेट्रो में उसे दौरे आए थे जबकि सोशल मीडिया मे दिखाया गया कि उसने वर्दी में शराब पी है। ऐसे में मीडिया ने सब दिखाकर उसकी इमेज को खराब किया है, इसके लिए उसे हर्जाना दिलाया जाए।

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