दिल्ली सरकार ने शनिवार को यह कहते हुए लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहन चलाने के खिलाफ आगाह किया कि ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने कहा कि पुराने वाहन चलाने से उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होगा. उच्चतम न्यायालय ने 2018 में दिए आदेश में दिल्ली में 10 साल और 15 साल से पुराने क्रमशः डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था. उसने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.
परिवहन विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘ यह ध्यान में आया है कि इन आदेशों के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं. परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलाते या खड़े पाये जाने पर जब्त करने के लिए मजबूत प्रवर्तन अभियान चला रही है.''
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इसमें कहा गया है, ‘‘15 साल से अधिक पुराने वाहनों को जब्त करने के बाद उसे तोड़ने के लिए तत्काल अधिकृत ‘स्क्रैपर' को सौंप दिया जाएगा.''
इसने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसे वाहनों को न तो चलायें और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करें. बयान में कहा गया है, ‘‘यदि किसी के पास ऐसा कोई वाहन है तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे परिवहन विभाग के अधिकृत ‘स्क्रैपर' से सम्पर्क करके उसे तुरंत निस्तारित करा दें.''
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