
दिल्ली हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया है.
नई दिल्ली:
लाभ के पद के मामले में आप के 20 विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया है. 2 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी. अब इस मामले को वही हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनेगा जिस बेंच ने राष्ट्रपति के फैसले को निरस्त करते हुए दोबारा चुनाव आयोग को विधायकों की दलील सुनने का आदेश दिया था. आज हाई कोर्ट के जस्टिस वी कामेश्वर राव के कोर्ट में तकरीबन आधे घंटे तक सुनवाई हुई. जिसमे के वी विश्वनाथन ने 20 विधायकों का पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि मामले में शिकायतकरता प्रशांत पटेल का क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए और साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी बुलाना चाहिए, ताकि जो डॉक्युमेंट्स चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार से मंगवाए हैं उन डॉक्यूमेंट की सत्यता की जांच हो. जिसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में डिवीजन बेंच के उस आदेश के पढ़ कर सुनाया जिसमें डिवीजन बेंच ने राष्ट्रपति के फैसले को निरस्त कर दिया था और दोबारा चुनाव आयोग को विधायकों को सुनने आदेश दिया था.
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चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि उस आदेश में डिवीजन बेंच ने कभी भी कहीं भी क्रॉस एग्जामिनेशन की बात नहीं कही है. डिवीजन बेंच ने केवल आर्गुमेंट सुनने की बात कही थी और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश का पालन करते हुए वो आर्गुमेंट सुन रहे है. अगर उन्हें शिकायतकर्ता का क्रॉस एग्जामिनेशन करना था तो उस वक्त उन्हें डिवीजन बेंच के सामने रिक्वेस्ट करनी थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले को उसी डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया जिसने इस मामले में पहले फैसला दिया था. डिवीजन बेंच अब इस मामले को 2 अगस्त को सुनेगा जबकि चुनाव आयोग में इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी.
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