दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए वैवाहिक जोड़े में से कम से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने ओसीआई कार्डधारक एक हिंदू कनाडाई नागरिक और एक ईसाई अमेरिकी नागरिक को यहां विशेष कानून के तहत अपनी शादी पंजीकृत कराने की अनुमति दी और कहा कि ‘‘कोई भी दो व्यक्ति'' और ‘‘नागरिक नहीं'', अधिनियम के तहत अपनी शादी रचाने की मांग कर सकते हैं.