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This Article is From May 19, 2016

जेटली मानहानि मामला : सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत में नहीं मिली राहत

जेटली मानहानि मामला : सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत में नहीं मिली राहत
वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की उस याचिका पर फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें उनकी तरफ से निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

निचली अदालत में आपराधिक केस पर रोक लगाने की मांग
सीएम अरविन्द केजरीवाल की तरफ से जिरह कर रहे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में सिविल केस हाइकोर्ट में चल रहा है और आपराधिक केस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट में केस में जो भी होगा वह मानना निचली अदालत के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। ऐसे में दोनों केस साथ नहीं चल सकते इसलिए निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस पर रोक लगाई जाए। लेकिन अदालत ने फिलहाल रोक कोई लगाने से इनकार कर दिया।

रोज सुनवाई के लिए भी तैयार हैं अरुण जेटली
अरुण जेटली की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्दार्थ लूथरा ने पत्रकारों को बताया कि "हमने अपने क्लाइंट अरुण जेटली की तरफ से कोर्ट को बताया है कि जेटली इस मामले को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं इसलिए इस मामले की रोज सुनवाई के लिए भी वे तैयार हैं।" सिद्दार्थ लूथरा ने आरोप लगाया कि "केजरीवाल और बाकी आरोपी दस्तावेज न मिलने का बहाना बनाकर इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं जबकि हमने सभी दस्तावेज आरोपी पक्ष को पहले ही दे दिए हैं।''

आप नेता आशुतोष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने कहा कि "अगर शिकायतकर्ता (जेटली) सुनवाई को आज आगे बढ़ाना चाहते थे तो उनका फर्ज़ बनता था कि हमको सभी दस्तावेज देते, इसलिए कोर्ट ने आज आदेश दिया है हमको सभी दस्तावेज दिए जाएं।' इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

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