फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दक्षिण दिल्ली की 6 कॉलोनियों में सरकारी आवास बनाने के लिए क़रीब 16 हज़ार पेड़ काटने की योजना के ख़िलाफ़ हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है.
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हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रोड बनाने आदि के लिए पेड़ काटने होते तो ठीक था. कोर्ट ने NBCC को कहा कि आप तो सिर्फ एजेंसी हैं जो काम कर रही है. हम सरकारी एजेंसियों की बात सुनना चाहते हैं. एनजीटी का आदेश कहां है जिसमें कहा गया कि पेड़ काट सकते हैं.
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NBCC की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दो जुलाई को मामला NGT में सुनवाई के लिए आएगा. हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. ट्री अथॉरिटी ने भी पेड़ काटने की इजाजत दी है. हमने आठ करोड़ रुपये डीडीए में जमा भी कराए हैं. दिल्ली हाइकोर्ट के दख़ल के बाद NBCC की अंडरटेकिंग दी है जिसमें कहा गया है कि 4 जुलाई तक दिल्ली में पेड़ नहीं काटे जाएंगे. इस मामले की सुनवाई एनजीटी में दो जुलाई को होनी है.
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हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रोड बनाने आदि के लिए पेड़ काटने होते तो ठीक था. कोर्ट ने NBCC को कहा कि आप तो सिर्फ एजेंसी हैं जो काम कर रही है. हम सरकारी एजेंसियों की बात सुनना चाहते हैं. एनजीटी का आदेश कहां है जिसमें कहा गया कि पेड़ काट सकते हैं.
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NBCC की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दो जुलाई को मामला NGT में सुनवाई के लिए आएगा. हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. ट्री अथॉरिटी ने भी पेड़ काटने की इजाजत दी है. हमने आठ करोड़ रुपये डीडीए में जमा भी कराए हैं. दिल्ली हाइकोर्ट के दख़ल के बाद NBCC की अंडरटेकिंग दी है जिसमें कहा गया है कि 4 जुलाई तक दिल्ली में पेड़ नहीं काटे जाएंगे. इस मामले की सुनवाई एनजीटी में दो जुलाई को होनी है.
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