- सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिना वैध PUC वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की.
- बिना वैध पीयूसी वाहन चालकों को दस हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और लोक अदालत से राहत नहीं मिलेगी.
- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में पूल और शेयर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने पर विचार हो रहा है.
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच सरकार ने पीयूसी (PUC) नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध PUC वाले वाहनों का चालान अब किसी भी हाल में माफ नहीं होगा.
सरकार के अनुसार, PUC उल्लंघन पर ₹10,000 का जुर्माना पहले की तरह जारी रहेगा और इस बार लोक अदालत से भी कोई राहत नहीं मिलेगी. जरूरत पड़ने पर सरकार अदालत में जाकर भी इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए तैयार है.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा
प्रदूषण नियंत्रण और सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है. दिल्ली-एनसीआर में पूल/शेयर ई-बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है. ओला-ऊबर जैसी कंपनियों से इलेक्ट्रिक बस सेवा पर बातचीत जारी है.

यह भी पढ़ें- कब छंटेगा कोहरा, कहां बारिश के आसार, यूपी-दिल्ली से पंजाब तक सुबह घुप्प अंधेरा, जानें मौसम का हाल
ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन जल्द तैयार की जाएगी. सरकार जल्द ही रूट और संचालन क्षेत्र तय करने वाली गाइडलाइन जारी करेगी.
DTC बस रूट होंगे दुरुस्त
हर इलाके तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए इसलिए DTC बस रूटों में बदलाव भी किए जा सकते हैं.
यह भी पढ़ें- दिल्ली में घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, 5 दर्जन ट्रेनें निर्धारित समय से लेट, यात्री हुए परेशान
प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार का रुख साफ
सरकार का फोकस साफ है. लोगों को निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं