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दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए इन 10 बातों को जरूर जान लें

दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन को रविवार को एक हफ्तों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है. सीएम अ‍रविंद केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसका ऐलान किया. उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में अगले सोमवार 3 मई तक तक लॉकडाउन रहेगा.

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दिल्‍ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा (प्रतीकात्मक)
नई दिल्ली:

दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन को रविवार को एक हफ्तों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है. सीएम अ‍रविंद केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसका ऐलान किया. उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में अगले सोमवार 3 मई तक तक लॉकडाउन रहेगा. अगले सोमवार यानी तीन मई को सुबह पांच तक दिल्‍ली में यह लॉकडाउन बढ़ाया गया है. दिल्ली में कोविड मामलों की पॉजिटिविटी रेट 36 से 37 फीसदी होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. लॉकडाउन की इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान आवश्यक सेवाएं (Delhi Emergencies Services) चलती रहेंगी, लेकिन अन्य गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी. इन पाबंदियों को जाने बगैर अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो फजीहत का सामना भी करना पड़ सकता है, लिहाजा इन बातों को जरूर जान लें

घर से निकलने से पहले इन बातों को जान लें:

  1. दिल्ली में सभी सरकारी, निजी अस्पताल, क्लीनिक, लैब, दवाई की दुकानें, वैध आई कार्ड के आधार पर खुली रहेंगी.
  2. गर्भवती महिलाएं या गंभीर बीमार लोग आई कार्ड, डॉक्टर के पर्चे या मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर आ-जा सकेंगे.
  3. आई कार्ड के आधार पर टीकाकरण या कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए आवाजाही कर सकेंगे. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी वैध टिकट दिखाकर यात्री आना-जाना कर सकेंगे.
  4. इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के कर्मियों को छूट होगी. अगर इस दौरान कोई परीक्षा है तो प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्र तक आ-जा सकेंगे.
  5. आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहन या उसके सामान को राज्य के भीतर या फिर किसी दूसरे राज्य से आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
  6. धर्मस्थल खुले रहेंगे, मगर किसी श्रद्धालु को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी. सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, धार्मिक या त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी.
  7. फल-सब्जी, दूध, किराना, दवा, अखबार आदि की दुकानें खुली रहेंगी. दुकान के कर्मियों को आने-जाने की इजाजत होगी.
  8. बैंक, बीमा, इंटरनेट-केबल, सीएनजी-पीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, दवा, ऑनलाइन सामान या फूड डिलिवरी करने वालों को नहीं रोका जाएगा.
  9. मेट्रो-बस 50 फीसदी क्षमता के साथ और ऑटो-कैब में 2 यात्री बैठकर आवागमन कर सकेंगे.
  10. शादी में अधिकतम 50 लोग मैरिज कार्ड दिखाकर शामिल होंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग होंगे.

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