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This Article is From Jun 28, 2017

दिल्ली विधानसभा में कागज उड़ाने वाले लोगों की 'आप' विधायकों ने की पिटाई, स्पीकर ने जेल की सजा सुनाई

दो लोग दिल्ली विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे. अचानक उन्होंने सदन के भीतर कागज उड़ाए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए.

दिल्ली विधानसभा में कागज उड़ाने वाले लोगों की 'आप' विधायकों ने की पिटाई, स्पीकर ने जेल की सजा सुनाई
सदन में हंगामा करने वाले लोगों ने खुद को आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता बताया है
नई दिल्ली: सफाई और जलभराव को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बुलाए विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को उस समय विवाद के हालात पैदा हो गए जब सदन की कार्रवाही देख रहे दो लोगों ने सदस्यों पर कागज फेंकने शुरू कर दिए. सरकार के विधायकों ने कथित तौर पर उन युवकों को पकड़कर उनकी पिटाई कर डाली. 

जानकारी के मुताबिक, पगड़ी पहने दो लोग सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे. अचानक उन्होंने सदन के भीतर कागज उड़ाए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए. सदन की कार्रवाई में रुकावट पैदा होने पर सुरक्षाकर्मी दोनों को बाहर ले जाने लगे. इस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन की शांति भंग करने को लेकर दोनों के खिलाफ कड़ी कार्वाई की मांग की.

दोनों युवकों की पहचान राजन कुमार और जगदीप राणा के रूप में हुई है. कागज की जहाज भीतर एक नोट छपा हुआ था, जिसके अनुसार, दोनों युवक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी से नाखुश हैं. उन्होंने दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया.

दोनों युवकों को जब बाहर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान नितिन त्यागी, अमानतुल्ला खान और जरनैल सिंह सहित 'आप' के कई विधायक बाहर निकल आए और कथित रूप से उनकी पिटाई कर दी. विधानसभा परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हंगामे को शांत करवाने का प्रयास किया. करीब आधे घंटे के बाद सदन में शांति हुई. घटना के बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित किए जाने के बाद वापस बहाल हो गई.

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन में हंगामा करने वाले दोनों प्रदर्शनकारियों को एक माह कारावास की सजा सुनाई. हंगामे के बाद कार्यवाही के दौरान 'आप' विधायक सौरभ भारद्वाज ने दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव रखा जिसका वहां मौजूद आप और भाजपा विधायकों ने समर्थन किया. इसके बाद अध्यक्ष ने कारावास का आदेश सुनाया.

(इनपुट भाषा से)

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