दिल्ली में कोरोनावायरस (Delhi Coronavirus Case) के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट (Oxygen Shortage in Delhi) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Centre Govt) को अहम आदेश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए. केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों के परामर्श से तैयार करे. आपातकालीन प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह को विकेंद्रीकृत करें.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दें कि सोशल मीडिया में किसी भी जानकारी पर कार्रवाई की तो अदालत कार्रवाई करेगी.
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दो सप्ताह के भीतर केंद्र अस्पतालों में प्रवेश पर राष्ट्रीय नीति बनाए और राज्यों द्वारा इसका पालन किया जाए. जब तक यह नीति तैयार न हो, निवास के प्रमाण के अभाव में किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा.
सरकार का दूतावासों से आग्रह, ऑक्सीजन समेत आवश्यक आपूर्ति को जमा करके न रखें
केंद्र सरकार को कोरोना की वैक्सीन का मूल्य निर्धारण और उपलब्धता, ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर फिर से विचार करना चाहिए.
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