दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा - 3 मई से पहले ठीक करें आपूर्ति

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन (Delhi Oxygen Crisis) की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए.

दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा - 3 मई से पहले ठीक करें आपूर्ति

दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • दिल्ली में बरकरार है ऑक्सीजन की किल्लत
  • दिल्ली में कोविड से मौतों का ग्राफ बढ़ा
  • SC ने केंद्र सरकार को दिए अहम आदेश
नई दिल्ली:

दिल्ली में कोरोनावायरस (Delhi Coronavirus Case) के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट (Oxygen Shortage in Delhi) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Centre Govt) को अहम आदेश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए. केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों के परामर्श से तैयार करे. आपातकालीन प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह को विकेंद्रीकृत करें.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दें कि सोशल मीडिया में किसी भी जानकारी पर कार्रवाई की तो अदालत कार्रवाई करेगी.

ऑक्सीजन मामला : HC ने केंद्र सरकार को फटकारा, 'हम अपनी आंखें बंद कर लें और लोग दिल्ली में मरते रहें'

दो सप्ताह के भीतर केंद्र अस्पतालों में प्रवेश पर राष्ट्रीय नीति बनाए और राज्यों द्वारा इसका पालन किया जाए. जब तक यह नीति तैयार न हो, निवास के प्रमाण के अभाव में किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा.

सरकार का दूतावासों से आग्रह, ऑक्सीजन समेत आवश्यक आपूर्ति को जमा करके न रखें

केंद्र सरकार को कोरोना की वैक्सीन का मूल्य निर्धारण और उपलब्धता, ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर फिर से विचार करना चाहिए.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

VIDEO: दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से डॉक्टर समेत आठ मरीजों की मौत