दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है. (फाइल फोटो)
खास बातें
- दिल्ली में बरकरार है ऑक्सीजन की किल्लत
- दिल्ली में कोविड से मौतों का ग्राफ बढ़ा
- SC ने केंद्र सरकार को दिए अहम आदेश
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोनावायरस (Delhi Coronavirus Case) के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट (Oxygen Shortage in Delhi) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Centre Govt) को अहम आदेश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए. केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों के परामर्श से तैयार करे. आपातकालीन प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह को विकेंद्रीकृत करें.