विज्ञापन
This Article is From Apr 08, 2019

क्या कन्हैया कुमार पर चलेगा मुकदमा? कोर्ट ने 'आप' को दिया 23 जुलाई तक का समय

दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले (JNU sedition Case) में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए 'आप' सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है.

क्या कन्हैया कुमार पर चलेगा मुकदमा? कोर्ट ने 'आप' को दिया 23 जुलाई तक का समय
कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं.
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले (JNU sedition Case) में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए 'आप' सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली की आप सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया, जिसने पहले अदालत से कहा था कि अनुमति देने के लिए किसी निर्णय तक पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लगेगा.

राजद्रोह मामले की जांच में बाधा नहीं डाल रहे कन्हैया, तो जमानत रद्द करने की क्या जरूरत : हाईकोर्ट

पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वह नौ फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और उसने राजद्रोही नारों का समर्थन किया था.
कन्हैया बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से भाकपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

कन्हैया की बढ़ेगी मुसीबत, सीबीआई लैब में असली पाया गया JNU कार्यक्रम का मूल फुटेज

दिल्ली सरकार ने पांच अप्रैल को अदालत से कहा था कि पुलिस ने 2016 के जेएनयू राजद्रोह मामले में 'जल्दबाजी' में और 'गुपचुप' तरीके से आरोपपत्र दायर किया है. अदालत ने इससे पहले राज्य सरकार को 'उचित जवाब' देने का निर्देश दिया था. 

VIDEO: जेएनयू चार्जशीट को दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं

(इनपुट: भाषा)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com