दिल्ली हाईकोर्ट
- HC ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
- कहा- रिक्त पदों पर भर्तियां करने में असफल रहे हैं अधिकारी
- कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतत: जनहित याचिका आ ही गई
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नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार के विभागों में रिक्तियों पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ये विभाग मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी भर्तियां करने में असफल रहे हैं. याचिका पर सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ कर रही थी. जनहित याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के प्रवर्तन संवर्ग में अधिकारियों की वर्तमान संख्या और स्वीकृत संख्या में बहुत बड़ा अंतर है.
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जैसे ही याचिका सुनवाई के लिए आई, पीठ ने दिल्ली सरकार और उसके परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर कहा कि वे अगले वर्ष 18 अप्रैल से पहले अपने जवाब दाखिल करें. पीठ ने कहा, ‘‘ इस मुद्दे पर अंतत: जनहित याचिका आई। सरकारी विभाग कठिनाई से गुजर रहे हैं क्योंकि अधिकारी और लोगों की भर्ती करने में असफल रहे हैं.’’
VIDEO: दिल्ली हाईकोर्ट में आतंकी हमला, 11 मरे
यह जनहित याचिका पेशे से चिकित्सक दीपक जुनेजा ने अधिवक्ता आयुष अरोड़ा के जरिए दायर की. इसमें परिवहन विभाग के प्रवर्तन संवर्ग की स्वीकृत संख्या को वाहनों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में बढ़ाए जाने की मांग की गई.
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जैसे ही याचिका सुनवाई के लिए आई, पीठ ने दिल्ली सरकार और उसके परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर कहा कि वे अगले वर्ष 18 अप्रैल से पहले अपने जवाब दाखिल करें. पीठ ने कहा, ‘‘ इस मुद्दे पर अंतत: जनहित याचिका आई। सरकारी विभाग कठिनाई से गुजर रहे हैं क्योंकि अधिकारी और लोगों की भर्ती करने में असफल रहे हैं.’’
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यह जनहित याचिका पेशे से चिकित्सक दीपक जुनेजा ने अधिवक्ता आयुष अरोड़ा के जरिए दायर की. इसमें परिवहन विभाग के प्रवर्तन संवर्ग की स्वीकृत संख्या को वाहनों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में बढ़ाए जाने की मांग की गई.
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