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This Article is From Aug 11, 2017

दिल्ली : DND टोल टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CAG को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था

दिल्ली : DND टोल टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
डीएनडी टोल टैक्स के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
  • सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूलने पर लगी रोक हटाने से इनकार किया
  • कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि अभी तक 1135 करोड़ रुपये खर्च किए
  • अब तक कंपनी की कमाई 1103 करोड़ रुपये की हुई
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नई दिल्ली: डीएनडी (DND) टोल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CAG को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि CAG बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूलने पर लगी रोक हटाने से भी इनकार कर दिया था.

कंपनी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट 1991-92 का है जब कंपनियां देश में आने को तैयार नहीं थीं. 1997 में एमओयू साइन हुआ और 2001 में ये शुरू हुआ. पिछले छह साल से कंपनी घाटे में चल रही है. शर्त के मुताबिक 20 फीसदी सालाना इंटरनल रेट आफ रिटर्न यानी IRR मिलना चाहिए.

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कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि उसने अभी तक 1135 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि उसकी कमाई अभी तक 1103 करोड़ की हुई है. तब कोर्ट ने कहा कि बस 32 करोड़ रुपये आपके बकाया निकलते हैं.

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वहीं कोर्ट ने नॉएडा अथॉरिटी से पूछा था कि आप किसके साथ हैं कंपनी के साथ या हाई कोर्ट में जिन्होंने जनहित याचिका दाखिल की थी उनके साथ. तब नॉएडा अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि अभी उनका कोई अधिकारी कोर्ट रूम में नहीं है. इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा आपके अधिकारी क्या मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं.

VIDEO : कैग को ऑडिट करने का आदेश


कोर्ट ने कंपनी से पूछा था कि अभी तक कितना पैसा आपका बकाया निकलता है. आप DND रोड की तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने चांद तक की सड़क बना दी हो.

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