- एक शिक्षक ने 2015 में जनवरी से जून के बीच अपने छात्रा से किया था रेप
- मुजरिम को दोषी ठहराते हुए अलीबाग की एक अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई
- विशेष पॉक्सो जज वर्षा मोहिते ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
रायगढ़ जिले के पनवेल में एक शिक्षक को वर्ष 2015 में जनवरी से जून के बीच अपनी नाबालिग छात्रा से बार-बार बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए अलीबाग की एक अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई. अक्षय रंगाराव पाटिल (उस समय 22) पर विशेष पॉक्सो जज वर्षा मोहिते ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजन अधिकारी अश्विनी बांदीवाडेकर ने कहा, 'नौवीं कक्षा की छात्रा (15) पाटिल से ट्यूशन लेती थी. उसी दौरान वर्ष 2015 में जनवरी और जून माह के बीच उससे कई बार बलात्कार किया. इस घटना से संबंधित मामला खांडेश्वर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था.' बांदीवाडेकर ने बताया कि मामले में छह लोगों ने गवाही दी.
छत्तीसगढ़: नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता को उम्रकैद
बता दें, इससे पहले छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में 41 वर्षीय व्यक्ति को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी. अदालत ने यह भी कहा था कि दोषी किसी तरह की नरमी का हकदार नहीं है. अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया था कि दुर्ग की फास्ट ट्रैक अदालत की विशेष न्यायाधीश सुभ्रा पचौरी ने पांच साल तक घर में 17 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को शनिवार को दोषी ठहराया. अदालत ने दोषी पर 20,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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इस मामले में न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की परिस्थितियों और मासूम नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए, दोषी किसी भी तरह की नरमी बरते जाने का हकदार नहीं है. वह पीड़िता का पिता है. अभियोजन के मुताबिक, इस साल 30 जून को पीड़िता अपनी मां के साथ दुर्ग जिले के पुलगांव थाने गई और अपने पिता के खिलाफ 2014 से बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं