तिहाड़ जेल में रहकर जबरन वसूली और हवाला मामले में सुकेश चंद्रशेखर के केस पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मोहन 2014 से चन्द्र शेखर का वकील है, हवाले से पैसा हासिल करता था और चन्द्रशेखर की पत्नी लीना को पैसा ट्रांसफर किया जाता था. मोहन के वकील ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी के पास हवाला को लेकर मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, मामले में मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर सालों से तिहाड़ जेल में बंद है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लीना, मोहन राज और अरुण मुथू की 15 दिन की और कमलेश कोठारी और ज्योनेल डेनियल की सात दिन की पुलिस रिमांड दी.
जज ने कहा कि आप कस्टडी के विषय में बात कर रहे हैं या कस्टडी की अवधि के बारे में? मोहन के वकील ने कहा कि दोनों के बारे में. लीना के वकील ने कहा कि लीना ने तुरंत जांच को ज्वाइन किया, कहीं भागी नहीं 10 दिन दिल्ली में रहीं. जज ने दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा कि क्या 10 दिन से आरोपी आपकी जांच में सहयोग कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, जी हां, लेकिन आरोपियों को कई जगह ले जाना पड़ेगा, यहां शैल कंपनियां और हवाला शामिल है.
जज ने पूछा कि इनका एकाउंट कौन देखता था? लीना, मोहन और कोठारी को आपने गिरफ्तार किया, आपको जांच में क्या मिला ? दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तार चार आरोपियों में से एक पिकअप ब्वॉय है, हवाला ऑपरेटर से मिलाना है, तमिलनाडु, मुंबई, चेन्नई और कर्नाटक में सुकेश और लीना की संपत्तिया हैं, उनकी जांच करने जाना है.
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि कोठारी पैसे इनसे लेता था और प्रापर्टी खरीदता था. जज ने दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा कि मुंबई ले जाने का मकसद समझ नहीं आया, अगर रेंटल प्रापर्टी है तो वहां ले जाने कि जरूरत क्या है? दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि अक्सर होता ये है कि आरोपी दिखाते रेंटेड प्रापर्टी हैं लेकिन होता कुछ और है.
जज ने पूछा कि आरोपियों को केरल क्यों ले जाना है, क्या आपके पास कोई लीड है जिसकी आपको जांच करनी है या वहां ले जाकर पता करना है कि कुछ है या नहीं? दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि कोच्चि, चैन्नई बैंगलुरु में प्रापर्टी है. जज ने कहा ज्यादातर आरोपियों को तो सिर्फ चेन्नई ही ले जाना है? दिल्ली पुलिस ने कहा, लीना के तीन बैंक खातों का पता चला है, उनकी जांच करनी है. कुछ लोग फरार हैं जिनके विदेश से तार जुड़े हैं.
दिल्ली पुलिस ने 28 दिन की रिमांड मांगी. जज ने कहा कि 28 दिन की रिमांड तो नहीं बनती. आप इन्हें न्यायिक हिरासत से भी ले जा सकते हैं.
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि 11 अगस्त को लीना ने अरुण मुथू को व्हाट्स कॉल की थी, हमें शक है कि केस के दौरान भी कोई लेन-देन हुआ और कार खरीदी गई थी. जज ने कहा कि मोहन राज और लीना को 15 दिन, कोठारी और एक अन्य आरोपी को सात दिन की रिमांड काफ़ी होगी? दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि मौजूदा समय में इतनी मोहलत काफी नहीं होगी. जो टीम के लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट के अलग-अलग मोड से जाएंगे. कुछ फ्लाइट से तो कुछ ट्रेन से जाएंगे, एक साथ नहीं पहुंच पाएंगे.
लीना के वकील ने कोर्ट से लीना से मुलाकात करने की इजाज़त मांगी. जज ने कहा कि आप हिन्दी या अंग्रेजी में ही बात करें ताकि क्या बात हुई समझा जा सके.
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लीना, मोहन राज और अरुण मुथू की 15 दिन की और कमलेश कोठारी और ज्योनेल डेनियल की सात दिन की पुलिस रिमांड दी.
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