दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट का कहना है कि वह अभिषेक के व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने वाली विभिन्न आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक को हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा. हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर समन जारी किया है. यूआरएल की जानकारी देने के लिए अभिषेक के वकील ने अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है.
अमेजन और फ्लिपकार्ट का भी नाम
उन्होंने कहा कि कुछ पोस्ट को हटाया गया है, लेकिन अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दो सोशल मीडिया पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें अभिषेक के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. अभिषेक के वकील ने बताया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी क्रिकेटर की इजाजत के बिना कमर्शियल मकसद से उनकी छवि का यूज किया गया है, जिन्हें अब तक हटाया नहीं गया है.
मेटा और अमेजन ने पोस्ट को लेकर दिया बयान
इस मामले में मेटा और अमेजन ने कहा कि वह अभिषेक के छवि को खराब करने वाले पोस्टों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे. मामले को लेकर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि मामले की पहली सुनवाई के दौरान अभिषेक शर्मा द्वारा फाइल की गई याचिका में उल्लंघन करने वाले यूआरएल के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए थे, जिसके चलते सुनवाई को टाल दिया गया था. कोर्ट ने संबंधित दस्तावेजों की जांच किए बिना कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने अभिषेक के वकील को संबंधित स्क्रीनशॉट लगाने के लिए अलग से हलफनामा दाखिल करने को कहा था.
अभिषेक ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और उन्हें बदनाम करने के मकसद से बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंटेंट को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है. अभिषेक फिलहाल भारतीय टीम के साथ हैं और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं.
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