हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया टेस्ट मैच के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया टेस्ट मैच के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को भारत तथा दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच फिरोजशाह कोटला मैदान पर होने वाले टेस्ट मैच के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) द्वारा मनोरंजन कर के रूप में एक करोड़ रुपये की भुगतान की रजामंदी के बाद यह निर्देश दिया।

दो किश्तों में भुगतान
न्यायाधीश बीडी अहमद और न्यायाधीश संजीव सचदेव की खंडपीठ ने डीडीसीए से मनोरंजन कर की  50-50 लाख रुपये की दो किश्तों में करने को कहा। यह रकम दिल्ली सरकार के एक्साइज, इंटरटेनमंट एंड लक्जरी टैक्स डिपार्टमेंट के खाते में जाएगा।

पहली किश्त दो सप्ताह के भीतर
डीडीसीए को पहली किश्त दो सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। दूसरी किश्त उसके बाद के दो हफ्तों के भीतर जमा करनी होगी। न्यायालय ने डीडीसीए पर बाकी 24 करोड़ के मनोरंजन कर को लेकर दिल्ली सरकार से फिलहाल किसी प्रकास की सख्ती न करने को कहा।

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फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाना है टेस्ट
भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी चार मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला तीन दिसम्बर से फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाना है। भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे है। उसने मोहाली में खेला गया पहलाटेस्ट मैच 108 रनों से जीता था। बेंगलुरू में खेला गया दूसरा टेस्ट बारिश में धुल गया था।