दिल्ली की सिंघु बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. केस अलीपुर थाने में दर्ज किया गया है. अलीपुर थाने में यह मामला धारा 186, 353, 332, 323, 147, 148, 149, 279, 337, 188, 269, और 3 PDPP एक्ट के तहत दर्ज किया गया है.
सिंघु बॉर्डर पर 27 नवम्बर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में प्रवेश करने कोशिश की थी. इसी दौरान किसानों ने पुलिस पर पथराव किया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था.
पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग किया था. इस बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस के करीब 3-4 पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी. एक सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह के हाथ पर तलवार से भी हमला हुआ था.
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