विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Jun 21, 2023

दिल्ली सरकार ने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किया

फायर एनओसी, वाटर टेस्ट सर्टिफिकेट, स्कूल हेल्थ सर्टिफिकेट, स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेटों को अपडेट रखने का आदेश दिया गया

Read Time: 1 min
दिल्ली सरकार ने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किया
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

स्ट्रक्चरल सेफ्टी नॉर्म्स और फायर सेफ्टी आदि को लेकर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि सेफ्टी से जुड़े सभी सर्टिफिकेट अपडेट रखें.  

फायर एनओसी, वाटर टेस्ट सर्टिफिकेट, स्कूल हेल्थ सर्टिफिकेट, स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेटों को अपडेट रखने का आदेश दिया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अपडेटेड सर्टिफिकेट को शिक्षा निदेशालय की जोनल अथॉरिटी के पास जमा कराएं.

इस आदेश में न्यायालयों के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जा सकती है जो इन सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हों.  

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून को एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
ग्रेटर नोएडा : निर्माणाधीन मकान की दीवार बच्चों पर गिरी, तीन की मौत; पांच घायल
दिल्ली सरकार ने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किया
दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और बिल्डिंग पर खालिस्तान के समर्थन में पेंटिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
Next Article
दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और बिल्डिंग पर खालिस्तान के समर्थन में पेंटिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
;