दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी बेसब्री से बोनस का इंतजार रहता है. एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने रेलकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जारी कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कई राज्य की सरकारों ने भी अपने यहां कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस जारी कर दिया है. ताजा खबर आई है, उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य के पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस के तोहफे का ऐलान कर दिया है.
30 दिन के एडहॉक बोनस को मंजूरी, मिलेंगे 6908 रुपये
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के एडहॉक यानी तदर्थ बोनस को मंजूरी दे दी है. इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस दिया जाएगा. वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है.
इस बार बोनस का लाभ सिर्फ नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कार्यप्रभारित कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. यही नहीं, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा, जबकि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
शासनादेश के मुताबिक, ग्रुप C और ग्रुप D के सरकारी कर्मचारियों को तो बोनस का लाभ मिलेगा ही, ग्रुप B के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा, जिनका ग्रेड पे 4,800 रुपये तक है.
नए वेतनमान में ये सीमा लेवल-8 यानी 47,600 से 1,51,100 रुपये के वेतन स्तर तक निर्धारित है. यानी इस लेवल तक आने वाले पात्र अराजपत्रित कर्मचारी भी बोनस के दायरे में होंगे.
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?
जो कर्मचारी पहले से किसी दूसरी उत्पादकता आधारित बोनस योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें इस तदर्थ बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस पाने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी.
सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को दीपावली से पहले राहत मिलने की उम्मीद है. पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस के रूप में अधिकतम 6,908 रुपये दिए जाएंगे तो दिवाली की खरीदारी के लिए उनके पास अलग से एक फंड होगा.
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