भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को Paytm Payments Bank Limited का लाइसेंस रद्द कर दिया है. RBI ने ये फैसला ऑडिट रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगातार नियमों की अनदेखी करने की वजह से लिया है. बताया जा रहा है कि Paytm Payments Bank Limited के ये कार्रवाई डेटा सुरक्षा उल्लंघनों और जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल काम करने के कारण भी की गई है. RBI के इस फैसले के बाद Paytm Payments Bank Limited को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कारोबार करने से रोक दिया गया है यानी अब ये किसी भी तरह का बैंकिंग परिचालन नहीं कर सकता है.
RBI के इस आदेश के बाद Paytm Payments Bank Limited को बैंकिंग कारोबार करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. ग्राहकों को अब अपने Paytm Payments Bank खाते या वॉलेट में पैसे जमा करने या जोड़ने की अनुमति नहीं होगी. RBI ने कहा कि Paytm Payments Bank के पास वाइंडिंग-अप प्रक्रिया के दौरान अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त फंड है.
आपको बता दें कि RBI का ये फ़ैसला Paytm Payments Bank को बंद करने के लिए चल रही लंबी रेगुलेटरी कार्रवाई की प्रक्रिया में RBI का आख़िरी कदम है. RBI ने पहले ही इस पर नए ग्राहक बनाने और डिपॉज़िट स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी.RBI की कार्रवाई 2022 में शुरू हुई थी, जब उसने इस लेंडर पर कुछ पाबंदियाँ लगाई थीं. 2024 में, जब गवर्नेंस, कंप्लायंस और ऑपरेशंस को लेकर बार-बार सुपरवाइज़री चिंताएं सामने आईं, तो उसने इन पाबंदियों को और सख़्त कर दिया.
RBI ने लाइसेंस रद्द करने के कई कारण बताए, जिनमें बैंक के कामकाज का लेंडर और उसके डिपॉज़िटर्स के हितों के ख़िलाफ़ होना भी शामिल था. रेगुलेटर ने कहा कि इसके मैनेजमेंट का रवैया डिपॉज़िटर्स और जनहित के लिए नुक़सानदेह था.
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