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Tax Audit Report: 21 अक्टूबर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का आखिरी मौका, टैक्सपेयर्स तुरंत कर लें ये जरूरी काम

Tax Audit due date for AY 2026-27 : असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट डेडलाइन 21 अक्टूबर है.जानिए किन लोगों के लिए ऑडिट जरूरी है.  इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके जरूर पूरा करें यह जरूरी काम, वरना हो सकता है नुकसान.

Tax Audit Report: 21 अक्टूबर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का आखिरी मौका, टैक्सपेयर्स तुरंत कर लें ये जरूरी काम
Income tax audit last date: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ITR भरने के लिए 21 नवंबर तक का मौका मिलेगा.
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

Tax Audit Deadline 2026: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख काफी करीब आ गई है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्सपेयर्स को 21 अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट जमा करनी है. यानी अब आपके पास इस काम को निपटाने के लिए सिर्फ दो दिन का ही समय रह गया है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन पहले 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर किया गया था. सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के भरोसे रिपोर्ट अपलोड करवा कर नहीं छोड़ना चाहिए. टैक्सपेयर्स को खुद भी इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके कुछ जरूरी काम पूरा करना होगा. इसके बाद ITR भरने के लिए 21 नवंबर 2026 तक का मौका मिलेगा. 

यहां जानिए किन लोगों के लिए ऑडिट जरूरी है, फॉर्म 3CD के नए बदलावों से लेकर TDS मिलान और ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक्सेप्ट करने का पूरा तरीका..

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किन लोगों के लिए जमा करना जरूरी?

आमतौर पर किसी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होने पर टैक्स ऑडिट (Tax Audit Report) की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, कैश में मिलने वाली रकम और कैश पेमेंट दोनों संबंधित कुल रकम के 5% से ज्यादा नहीं होने पर यह लिमिट 10 करोड़ रुपये तक हो सकती है.

वहीं, प्रोफेशनल्स के लिए ग्रॉस रिसीट्स की लिमिट 50 लाख रुपये है. टैक्स ऑडिट लागू होने पर सही फॉर्म जमा करना जरूरी है.

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने से पहले करें ये काम

  • अपने बिजनेस के सभी अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड पूरे कर लें.
  • बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज टर्नओवर का GST रिटर्न, बिक्री के बिल और बैंक स्टेटमेंट से मैच करें.
  • खर्चों, बकाया रकम, लोन और फिक्स्ड एसेट्स को भी चेक करें.
  • डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन लागू टैक्स नियमों के हिसाब से होनी चाहिए.

अगर आपके बिजनेस का ऑडिट किसी और कानून जैसे जीएसटी या कंपनी एक्ट के तहत पहले ही हो चुका है, तो Form 3CA + Form 3CD जमा होगा.बाकी सभी मामलों में Form 3CB + Form 3CD देना होता है. इस फॉर्म में कुल टर्नओवर, लोन, लेन-देन और डेप्रिसिएशन) का सही हिसाब दें.अपने निजी खर्चों और ऐसे भुगतानों को अलग से चेक कर लें जिन पर टैक्स छूट नहीं मिलती या जिनकी कोई सीमा तय है.

TDS और TCS को मैच करना जरूरी

TDS और TCS का मिलान चालान, रिटर्न और टैक्स सर्टिफिकेट से करें. इससे कम टैक्स कटने, देर से जमा होने या रिपोर्टिंग में गलती का पता चल सकता है. GST और बुक्स में टर्नओवर का अंतर क्रेडिट नोट, एडवांस या समय के अंतर के कारण हो सकता है. ऐसे अंतर का कारण और उससे जुड़े रिकॉर्ड संभालकर रखें. इस बार MSME को हुए पेमेंट, लोन-डिपॉजिट की जानकारी और शेयर बायबैक से जुड़े नियमों पर सख्त रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है.

Tax Audit रिपोर्ट जमा करने के बाद याद से करें ये काम

कई टैक्सपेयर्स CA के बाद पोर्टल पर एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं. लेकिन सिर्फ CA के रिपोर्ट अपलोड करने से काम खत्म नहीं होगा. आपको खुद e-filing पोर्टल पर लॉगिन करके 'Pending Actions' में जाकर रिपोर्ट को 'Accept' करना होगा, वरना प्रोसेस अधूरा माना जाएगा.

  • CA के रिपोर्ट अपलोड करने के बाद इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • 'Pending Actions' में जाकर 'Worklist' खोलें. फिर 'Pending for Acceptance' सेक्शन में CA की जमा की गई Form 3CA-3CD रिपोर्ट के सामने 'Accept' पर क्लिक करें और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करें. 

इन स्टेप्स को पूरा करना जरूरी है, इसलिए 21 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले रिपोर्ट और पोर्टल पर उसका स्टेटस जरूर चेक कर लें.

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