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30 सितंबर तक निपटा लें टैक्स ऑडिट का काम, वरना लगेगा ₹1.5 लाख का जुर्माना!

Tax Audit Deadline : असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर बहुत नजदीक है. धारा 271B के तहत ₹1.5 लाख तक की पेनल्टी और इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए तुरंत चेक करें ये जरूरी बातें.

30 सितंबर तक निपटा लें टैक्स ऑडिट का काम, वरना लगेगा ₹1.5 लाख का जुर्माना!
Tax Audit Deadline September 30: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने से पहले पेनल्टी से बचने के लिए चेक कर लें ये 5 बातें

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 बेहद करीब आ चुकी है. जिन टैक्सपेयर्स, कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए अकाउंट्स ऑडिट कराना अनिवार्य है, उन्हें समय रहते अपना काम पूरा कर लेना चाहिए. अगर डेडलाइन से पहले रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271B के तहत कुल टर्नओवर का 0.5% या अधिकतम ₹1.5 लाख तक का भारी जुर्माना लग सकता है.

क्या बढ़ने वाली है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन? 

कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और  टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस ने सरकार से डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की है. रीकंसिलिएशन, वेरिफिकेशन और ऑडिट से जुड़े काम  की वजह से सोशल मीडिया पर भी यह मांग हो रही है, लेकिन सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से डेडलाइन बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए  30 सितंबर तक ये काम निपटा लें.

अक्सर ऑडिट के सीजन में अक्सर देखा गया है कि पोर्टल पर आखिरी 2-3 दिनों में हैवी ट्रैफिक की वजह से सर्वर स्लो हो जाता है. कई बार OTP आने में देरी या डॉक्यूमेंट अपलोड फेल होने जैसी दिक्कतें आ जाती हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि सीए (CA) आखिरी दिन सब संभाल लेंगे, तो इस गलतफहमी में न रहें. रीकंसिलिएशन और पेपर्स वेरिफाई करने में वक्त लगता है, इसलिए 28 या 29 सितंबर का इंतजार करने के बजाय आज ही अपने सीए के साथ बैठकर फाइलिंग का प्रोसेस पूरा कर लें.

टैक्स ऑडिट और ITR डेडलाइन में कन्फ्यूजन क्यों?

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को लेकर कई लोगों में कन्फ्यूजन रहता है. ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2026 तक अपलोड करनी है, जबकि ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है. रिपोर्ट जमा करने के बाद टैक्सपेयर को पोर्टल पर जाकर उसे एक्सेप्ट करना और UDIN अपडेट करना भी जरूरी है, वरना रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी.

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग से पहले चेक करें ये 5 बड़ी बातें

  1. TDS और TCS क्रेडिट को इनकम टैक्स पोर्टल पर मौजूद Form 26AS, AIS और TIS से पूरी तरह मैच कर लें. टर्नओवर या TDS क्रेडिट में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. अगर किसी रकम में अंतर है तो ITR भरने से पहले उसे चेक कर लें.
  2. हमेशा ऐसे खर्चों को चेक जरूर करें जिन्हें टैक्स कैलकुलेशन में जोड़ा जाता है. जैसे TDS से जुड़ी गलती, कुछ कैश पेमेंट की तय लिमिट या  माइक्रो-स्मॉल एंटरप्राइजेज से जुड़े पेमेंट का सही ब्योरा देना और इन्हें सही तरीके से रिपोर्ट करना जरूरी है.
  3. पिछले सालों के कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मिलान पिछले रिकॉर्ड से जरूर कर लें. ये  आंकड़ा गलत होने से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR में अंतर पैदा कर सकता है.
  4. टर्नओवर को GST रिटर्न, 26AS, AIS/TIS से क्रॉस-चेक करें. बिजनेस कोड (HSN/SAC) और लोन-डिपॉजिट की रिपोर्टिंग भी ठीक तरह से मैच कर लें.
  5. Clause 22 में MSME और Section 43B(h) से जुड़ी जानकारी, Clause 31 में लोन/डिपॉजिट की डिटेल और Clause 36B में शेयर बायबैक से जुड़ी रिपोर्टिंग ध्यान से देखें. GST, PF और ESI जैसे भुगतान की तारीखें भी सही होनी चाहिए.

UDIN अपडेट करना और पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की तरफ से रिपोर्ट एक्सेप्ट करना जरूरी है. इसे भूलना भी एक बड़ी गलती हो सकती है.

रिवाइज रिपोर्ट जमा करने के क्या हैं नियम

अगर रिपोर्ट जमा करने के बाद कोई छोटी-मोटी क्लर्कल गलती, नाम,पते UDIN जैसी या छूटे हुए बैंक खाते का पता चलता है, तो रिपोर्ट को रिवाइज किया जा सकता है. 30 सितंबर के बाद भी 31 मार्च 2027 तक रिपोर्ट में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते  ये बदलाव वास्तविकहों. अकाउंटिंग मेथड बदलने या बिजनेस इनकम को कैपिटल गेन बताने जैसी बड़ी फेरबदल की इजाजत नहीं मिलती.

अगर 30 सितंबर के बाद टैक्स जमा किया जाता है या रिपोर्ट रिवाइज होती है, तो 31 अक्टूबर से पहले जमा की जाने वाली ITR भी उसी रिवाइज्ड रिपोर्ट के हिसाब से ही होनी चाहिए, ताकि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस न आए.

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