HDFC Bank News: देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, HDFC Bank के बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) शशिधर जगदीशन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) श्रीनिवासन वैद्यनाथन और रिटेल एसेट्स के ग्रुप हेड अरविंद वोहरा पर ₹1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही इन अधिकारियों को चेतावनी पत्र (Warning Letter) भी जारी किया गया है.
यह कार्रवाई महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के साथ बैंक के जमा (Deposit) समझौतों से जुड़ी एक आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई है. बैंक प्रबंधन ने MSRDC के साथ डिपॉजिट अरेंजमेंट में 'बिजनेस ओवररीच' पाए जाने के बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, स्वतंत्र निदेशकों की एक विशेष अनुशासनात्मक समिति ने वर्ष 2017 और 2021 में राज्य सरकार के उपक्रम MSRDC से डिपॉजिट हासिल करने के लिए किए गए बैंक के समझौतों की बारीकी से जांच की थी. इसके बाद 23 जुलाई 2026 को हुई बोर्ड बैठक में समिति की सिफारिशों और जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई. बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस आंतरिक जांच प्रक्रिया के समापन की औपचारिक घोषणा भी कर है.
बिजनेस ओवररीच माना गया, धोखाधड़ी नहीं
HDFC बैंक ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड के निष्कर्षों के अनुसार अधिकारियों का यह आचरण किसी गलत इरादे, व्यक्तिगत लाभ या धोखाधड़ी का मामला नहीं था. बल्कि, बोर्ड ने इसे केवल बिजनेस ओवररीच माना है. हालांकि, जांच में यह बात सामने आई कि इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशा-निर्देशों से कुछ हद तक Divergence होने की आशंका बनी.
जानें क्या होता है बिजनेस ओवररीच
जब कोई कंपनी या उसके कर्मचारी व्यापार को तेज़ी से बढ़ाने की होड़ में तय नियमों, सीमाओं या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर बैठते हैं. आमतौर पर ऐसा किसी गलत नीयत या धोखाधड़ी से नहीं किया जाता, बल्कि अति-उत्सुकता या लक्ष्य हासिल करने के अत्यधिक दबाव के कारण होता है.
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अधिकारियों पर कार्रवाई और RBI को सूचना
समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक के बोर्ड ने MD & CEO शशिधर जगदीशन, CFO श्रीनिवासन वैद्यनाथन और ग्रुप हेड अरविंद वोहरा पर ₹1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया और चेतावनी पत्र जारी किया गया. इस मामले में शामिल अन्य कर्मचारियों को भी औपचारिक चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं. एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि इस आंतरिक समीक्षा के निष्कर्षों और ली गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट रिजर्व बैंक (RBI) को भेजी जाए.
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