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टैक्‍सपेयर्स ध्‍यान दें! इस महीने टैक्‍स के लिहाज से नोट कर लें ये 4 तारीखें, एक डेडलाइन तो निकल गई, बाकी 3 ये रही

Big News for Taxpayers: अगर आपने इन तारीखों पर ध्‍यान नहीं दिया तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े. कई बार आयकर विभाग, जरूरी डेडलाइन यानी समयसीमा बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा बार-बार हो, ये जरूरी तो नहीं.

टैक्‍सपेयर्स ध्‍यान दें! इस महीने टैक्‍स के लिहाज से नोट कर लें ये 4 तारीखें, एक डेडलाइन तो निकल गई, बाकी 3 ये रही
Deadlines in May for Taxpayers: टैक्‍सपेयर्स ये तारीखें नोट कर लीजिए

May Deadlines for Taxpayers: देश के करोड़ों टैक्‍सपेयर्स के लिए कुछ महीने महत्‍वपूर्ण होते हैं, जिनकी कुछ तारीखें बेहद अहम मानी जाती हैं. मई का महीनों उन्‍हीं जरूरी महीनों में से एक है. मई का महीना टैक्स के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इसमें TDS और TCS के भुगतान और टैक्स फाइलिंग से जुड़ी कई अहम तारीखें आती हैं. अगर आपने इन तारीखों पर ध्‍यान नहीं दिया तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े. कई बार आयकर विभाग, जरूरी डेडलाइन यानी समयसीमा बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा बार-बार हो, ये जरूरी तो नहीं. इसलिए होशियारी इसी में है कि आप समय रहते टैक्‍स से जुड़े काम निबटा लें. 

एक डेडलाइन तो निकल गई 

टैक्‍सपेयर्स को अप्रैल 2026 के लिए गए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TCS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) को 7 मई तक जमा करना अनिवार्य था. इसके अलावा, 7 मई को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 394(2) के तहत व्यक्तियों को डिक्लेरेशन जमा करना जरूरी था. ये डिक्लेरेशन खरीदारों से अप्रैल 2026 में किए गए लेन-देन के लिए टैक्‍स कलेक्‍शन के बिना माल प्राप्त करने के लिए जरूरी था. 

अब ये अहम तारीखें नोट कर लें 

  • इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की कुछ धाराओं के तहत मार्च 2026 में काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख 15 मई है.
  • वहीं, वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के लिए कंपनियों को 30 मई तक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) सर्टिफिकेट जारी करना आवश्यक है.
  • सिनेमा के निर्माण या ऐसी गतिविधियां, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 258बी के तहत आती हैं, उन्हें 30 मई तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना वित्तीय विवरण देना आवश्यक है.
  • 30 मई तक टैक्‍सपेयर्स को इनकम टैक्स, 2025 की धारा 393(1) के तहत पिछले महीने के लेन-देन के लिए काटे गए कर का चालान-सह-विवरण भी दाखिल करना आवश्यक है.
  • 31 मई महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है, क्योंकि इस दिन कर संबंधी कई दस्तावेज जमा करने होते हैं. इनमें से, स्वीकृत पेंशन निधियों के न्यासियों को अंशदान से काटे गए कर का रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है.
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वित्तीय संस्थानों को धारा 285बीए(1)(के) के अंतर्गत फॉर्म संख्या 61बी में कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए अपने वार्षिक रिपोर्ट करने योग्य खातों का विवरण ई-फाइल करना अनिवार्य है, साथ ही निर्दिष्ट संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म 61ए में वित्तीय लेनदेन का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा.

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