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ITR Filing की आखिरी तारीख 31 जुलाई हुई समाप्त, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिला है extra समय

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की आखिरी तारीख बीत चुकी है. इस बीच करोड़ों लोगों ने अपना रिटर्न आकलन वर्ष 2025-26 के लिए फाइल कर दिया है. हालांकि, बिजनेस, प्रोफेशनल्स और टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए डेडलाइन 31 अगस्त और 31 अक्टूबर भी है. जानिए आपके लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख क्या है?

ITR Filing की आखिरी तारीख 31 जुलाई हुई समाप्त, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिला है extra समय
 क्या आपके लिए भी 31 जुलाई तक ITR दाखिल करना जरूरी था? जानिए किन टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होती यह डेडलाइन
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ITR Filing Deadline FY 2025-26: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त हो चुकी है. अंतिम दिन बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया. आयकर विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए 31 जुलाई तक 5.9 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से केवल अंतिम दिन ही 40 लाख से अधिक रिटर्न सबमिट हुए.

विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर समय पर टैक्स अनुपालन करने के लिए देश के सभी जिम्मेदार करदाताओं का धन्यवाद किया है. हालांकि, बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि 31 जुलाई ही हर किसी के लिए अंतिम तारीख होती है, लेकिन ऐसा नहीं है आय के स्रोत और कैटेगरी के हिसाब से ITR फाइल करने की डेडलाइन अलग-अलग तय की जाती है.

31 जुलाई की समय सीमा किसके लिए था जरूरी

31 जुलाई की डेडलाइन मुख्य रूप से उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारित होती है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती. इस श्रेणी में वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं, जिनकी आय मकान के किराये, ब्याज या कैपिटल गेन से है. आम तौर पर ITR1 (सहज) और ITR2 फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई की तारीख होती है. 

31 अगस्त तक किसे मिला है समय?

अगर आपकी आय का स्रोत वेतन के बजाय व्यापार या प्रोफेशन से है, तो आपके लिए आयकर विभाग की समयसीमाएं अलग हैं. ऐसे करदाता जिनकी आय किसी बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी या किसी पेशे से होती है और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें 31 अगस्त तक ITR भरने की छूट होती है. ये लोग आमतौर पर ITR3 या ITR 4 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं.

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31 अक्टूबर किसे मिला है समय?

कुछ टैक्स पेयर्स के लिए आयकर विभाग ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है. दरअसल, जिन कारोबारियों, कंपनियों या प्रोफेशनल्स के खातों का कानूनन टैक्स ऑडिट होना अनिवार्य है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है. लिहाजा, ऐसे करदाताओं को 31 जुलाई बीतने पर घबराने की आवश्यकता नहीं हैं, वे 31 अक्टूबर तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. 

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