इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं. ऐसे में कई टैक्सपेयर्स 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न जमा करने की जल्दी में हैं. लेकिन कुछ लोगों को एक बात अक्सर कन्फ्यूजन करती है कि 31 जुलाई सभी टैक्सपेयर्स के लिए ड्यू डेट नहीं है. हालांकि ज़्यादातर सैलरी पाने वाले लोगों और पेंशनर्स को 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भरना होता है, लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स के पास 31 अगस्त तक का समय होता है. लागू होने वाली डेडलाइन इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह से इनकम कर रहे हैं और आपको कौन सा ITR फ़ॉर्म भरना है.
ज़्यादातर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और घर की प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स या ब्याज जैसे दूसरे ज़रियों से कमाई करने वाले लोगों के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है.
किसके लिए होती है 31 अगस्त आखिरी डेडलाइन
टैक्स विशेषज्ञ बताते है 31 जुलाई की डेडलाइन उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनकी कोई बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, जैसे कि सैलरी पाने वाले कर्मचारी, पेंशनभोगी और घर की प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स या दूसरे ज़रियों से कमाई करने वाले टैक्सपेयर्स. आसान शब्दों में कहें तो, उन्हें ITR-1 या ITR-2 फाइल करना होता है."
हर टैक्सपेयर के लिए डेडलाइन एक जैसी नहीं होती. जिन लोगों की बिज़नेस या प्रोफ़ेशनल इनकम है और जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी नहीं है, वे 31 अगस्त तक अपना रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं. इस कैटेगरी में कई फ़्रीलांसर, कंसल्टेंट, प्रोफ़ेशनल और छोटे बिज़नेस के मालिक आते हैं जो आम तौर पर ITR-3 या ITR-4 फ़ाइल करते हैं.
ITR फाइल करने से पहले क्या चेक करें
किसी भी टैक्सपेयर्स को ITR भरने से पहले चेक करना चाहिए कि उनकी इनकम कैसे हो रही है. सैलरी है या बिजनेस है. आप अपने ITR फॉर्म से भी पता कर सकते हैं कि आपकी डेडलाइन क्या है. अगर आप ITR-1 या ITR-2 का फॉर्म भरते हैं तो आपकी डेडलाइन 31 जुलाई है. अगर आप ITR-3 और ITR-4 का फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए डेडलाइन 31 अगस्त है.
यह भी पढ़ेंः ITR Filing 2026: आखिरी मौका! 31 जुलाई तक ITR नहीं भरा तो लगेगा भारी जुर्माना, क्या बढ़ सकती है डेडलाइन?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं