How to Delink Member ID in PF: EPFO ने नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. अक्सर ऐसा होता है कि किसी कंपनी की गलती से कर्मचारी के UAN में गलत मेंबर आईडी जुड़ जाती है, जिससे उसकी सर्विस हिस्ट्री में ऐसी कंपनी भी दिखने लगती है जहां उसने कभी काम ही नहीं किया. पहले नियम ये था कि सिर्फ वही गलत मेंबर आईडी हटाई जा सकती थी, जिसमें कोई पैसा जमा नहीं हुआ हो. लेकिन अब 13 अप्रैल 2026 के नए सर्कुलर के बाद नियम बदल गया है. अब कर्मचारी उस गलत मेंबर को भी अपने UAN से हटवा सकते हैं, जिसमें गलती से पैसे जमा हो गए हों. यानी अब गलत रिकॉर्ड को ठीक करना पहले से आसान हो गया है और कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.
कैसे काम करेगा यह नया नियम?
ईपीएफओ के अनुसार, अगर आपकी किसी गलत मेंबर आईडी में थोड़ा बहुत पैसा जमा भी हो गया है, तब भी अब आप उसे ऑनलाइन हटवा सकते हैं. हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं. सबसे पहली शर्त ये है कि उस मेंबर आईडी में ज्यादा से ज्यादा 6 बार तक ही कंट्रीब्यूशन हुआ होना चाहिए. अगर 6 बार से ज्यादा जमा हुआ है, तो फिलहाल उसे ऑनलाइन हटाना संभव नहीं है. दूसरी शर्त जॉइनिंग डेट से जुड़ी है. अगर उस गलत मेंबर आईडी में जॉइनिंग डेट 13 दिसंबर 2016 से पहले की है या उस ID पर पहले से कोई क्लेम पास हो चुका है, तो आपकी डीलिंक करने की रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी.
घर बैठे ऐसे करें गलत मेंबर आईडी को डीलिंक
- अब आप घर बैठे ही गलत आईडी को आसानी से डीलिंक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने यूएन और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- लॉगिन करने के बाद होम पेज पर ऊपर ‘View' मेन्यू में जाकर सर्विस हिस्ट्रीऑप्शन चुनें, जहां आपको अपने UAN से जुड़ी सभी मेंबर आईडी दिख जाएंगी.
- इसमें से जिस गलत आईडी को हटाना है, उसके सामने दिए डी लिंक बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद सिस्टम आपकी जानकारी की जांच करेगा और अगर आप ठीक हैं, तो आपसे डीलिंक करने की वजह चुनने को कहा जाएगा.
- वजह बताने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें और Get OTP पर क्लिक करें.
- फिर आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर सबमिट कर दें.
- जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा, स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि आपकी डीलिंकिंग रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास भेज दी है.
कंपनी ने नहीं दिया जवाब तो फिर...
ओटीपी सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट उस कंपनी के पास चली जाती है, जिसने ये मेंबर आईडी बनाई थी. अगर उस आईडी में 2 बार से कम पैसा जमा हुआ है, तो कंपनी की हां मिलते ही वो तुरंत आपके UAN से हट जाएगी. लेकिन अगर कंपनी 2 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं देती, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है, या फिर उस आईडी में 2 से 6 बार तक पैसा जमा हो चुका है, तो मामला ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस में भेजा जाएगा. वहां अधिकारी जांच करने के बाद इस गलत मेंबर आईडी को हटा देंगे.
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