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क्या नई नौकरी ज्वाइन करने पर हर बार एक्टिवेट करना होगा UAN? EPFO ने बताया सच

EPFO ने साफ किया कि नौकरी बदलने पर हर बार UAN एक्टिवेट करना जरूरी नहीं है. पूरे करियर में सिर्फ एक बार एक्टिवेशन की जरूरत होती है. जानें क्या हैं नए नियम.

क्या नई नौकरी ज्वाइन करने पर हर बार एक्टिवेट करना होगा UAN? EPFO ने बताया सच

अगर आप एक नौकरी-पेशे में हैं और बार-बार कंपनी बदलते हैं, तो ये खबर आपके लिए अहम है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के एक्टिवेशन को लेकर एक बड़ी तस्वीर साफ की है. दरअसल सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए EPFO ने मिथ को तोड़ दिया, जिसमें कहा जाता था कि हर नई नौकरी के साथ UAN को दोबारा एक्टिवेट करना जरूरी है.

EPFO ने क्या बताया?

EPFO के अनुसार, एक कर्मचारी को अपने पूरे करियर के दौरान UAN को केवल एक बार ही एक्टिवेट करने की जरूरत होती है. एक बार जब आपका UAN एक्टिवेट हो जाता है, तो ये आपकी पूरी कामकाजी लाइफ के लिए वैलिड रहता है. जब आप अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आपको बस अपना मौजूदा UAN नई कंपनी को देना होता है.

UAN activation rules for new job

UAN activation rules for new job

बार-बार एक्टिवेशन की जरूरत क्यों नहीं?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लाया ही इसलिए गया था कि कर्मचारी के सभी पीएफ अकाउंट्स को एक ही छतरी के नीचे लाया जा सके. जब आप नई नौकरी शुरू करते हैं, तो नई कंपनी आपकी उसी पुरानी UAN के जरिए एक नई मेंबर आईडी जेनरेट करता है.इससे अगर आपकी केवाईसी अपडेटेड है, तो पुरानी कंपनी का पीएफ बैलेंस नई कंपनी में ऑटो-ट्रांसफर होना आसान हो जाता है.

एक बार एक्टिवेशन के बाद आप पीएफ बैलेंस चेक करने, ई-पासबुक डाउनलोड करने और ऑनलाइन क्लेम जैसी सुविधाओं का फायदा बिना किसी बाधा के उठा सकते हैं.

कर्मचारियों के लिए सलाह

EPFO ने सलाह दी है कि कर्मचारी अपने UAN के साथ आधार, पैन और बैंक खाते जैसी केवाईसी जानकारी को हमेशा अपडेट रखें. अगर आपने पिछली नौकरी छोड़ दी है, तो ये पक्का करें कि आपकी एग्जिट डेट सिस्टम में अपडेट हो गई हो. इससे पीएफ ट्रांसफर और निकासी का प्रोसेस काफी आसान हो जाती है.

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