EPFO New Marriage Advance Rules 2026: शादी-ब्याह का मौका हर परिवार के लिए बेहद खास होता है, लेकिन इसके साथ आने वाले भारी-भरकम खर्च कई बार बजट बिगाड़ देते हैं. ऐसे समय में वित्तीय मदद देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बड़ा अपडेट लेकर आया है. ईपीएफओ ने शादी के लिए पीएफ एडवांस (EPF Marriage Advance) निकालने के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा लचीला और आसान बना दिया है.
अब आपको अपनी या परिवार में किसी की शादी के लिए फंड की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा. नए नियमों के तहत, खाताधारक अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अब आपको अपने नियोक्ता (Employer) के चक्कर काटने या उनकी मंजूरी का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है.
Celebrate life's big moments with EPF!
July 12, 2026
Avail an EPF Advance of up to 75% of your EPF balance for marriage after 12 months of EPF membership. Terms and conditions apply.#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/zy2yQnM8rjये हैं ईपीएफ मैरिज एडवांस नए नियम
ईपीएफओ ने खाताधारकों की सहूलियत और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए अपने नियमों में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, वे नीचे दिए गए हैं.
- पहले जहां शादी के लिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए कम से कम 7 साल की नौकरी होना जरूरी था. वहीं, अब इसे घटाकर सिर्फ 12 महीने यानी एक साल कर दिया गया है.
- अब आप अपने कुल जमा पीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं. राहत की बात यह है कि इस 75% के दायरे में कर्मचारी का हिस्सा और कंपनी का हिस्सा और उस पर मिलने वाला ब्याज तीनों शामिल होंगे.
- अब जीवनभर में एडवांस लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है. अब आप अपनी पूरी मेंबरशिप के दौरान शादी के खर्चों के लिए अधिकतम 5 बार एडवांस निकाल सकते हैं, जो पहले सिर्फ 3 बार तक सीमित था.
- इस सुविधा का लाभ न केवल आप अपनी खुद की शादी के लिए उठा सकते हैं, बल्कि आपके बच्चों, भाई या बहन की शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए भी यह पैसा निकाल सकते हैं.
- ईपीएफओ ने खाताधारकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक अनिवार्य नियम भी रखा है. आप चाहे जितना भी एडवांस लें, आपके कुल पीएफ बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा खाते में लॉक रहेगा, ताकि आपके बुढ़ापे की पूंजी सुरक्षित रहे.
ये हैं पीएफ मैरिज एडवांस ऑनलाइन निकालने के स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस
अगर आप इन सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो ईपीएफओ मेंबर पोर्टल (EPFO Member Portal) पर जाकर खुद ही ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भर सकते हैं. इसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है.
1. KYC वेरिफिकेशन
सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव है. इसके साथ ही आपका सरकारी पहचान पत्र, पैन (PAN) और बैंक खाता आपके पीएफ अकाउंट से पूरी तरह लिंक और KYC सत्यापित होना चाहिए.
2. Official Website पर लॉग इन करें
ईपीएफओ की आधिकारिक 'Member E-Sewa' वेबसाइट पर जाएं. वहां अपना UAN नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
3. क्लेम फॉर्म का चयन करें
लॉग इन करने के बाद, ऊपर दिए गए मेन्यू बार में 'Online Services' के विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन लिस्ट से 'Claim (Form 31, 19, 10C & 10D)' को चुनें.
4. बैंक अकाउंट वेरीफाई करें
अब स्क्रीन पर आपकी डिटेल्स दिखेंगी. यहां अपने लिंक किए गए बैंक खाते के आखिरी 4 डिजिटल दर्ज करें और 'Verify' बटन पर क्लिक करें. इसके बाद नियम और शर्तों को एक्सेप्ट करने के लिए Yes पर क्लिक करें.
5. ऑनलाइन क्लेम को आगे बढ़ाएं
बैंक खाता वेरीफाई होने के बाद नीचे दिए गए 'Proceed for Online Claim' के विकल्प पर क्लिक करें.
6. एडवांस का कारण चुनें
'I want to apply for' के ड्रॉपडाउन सेक्शन में जाएं और 'PF Advance (Form 31)' का चयन करें. इसके बाद, एडवांस लेने के उद्देश्य (Purpose) की सूची में से 'Marriage' को चुनें.
7. राशि और पता दर्ज करें
आपको जितनी रकम की जरूरत है, उसे भरें और अपना पूरा आवासीय पता दर्ज करें. यहां पर ये ध्यान रखे कि जितना पैसा आप निकालने चाहते हैं, वह आपके कुल बैलेंस के 75% से अधिक न हो.
8. OTP के जरिए आवेदन सबमिट करें
सबसे आखिर में 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा. उसे दर्ज करके सबमिशन को पूरा करें. यह एक तरह का सेल्फ सर्टिफिकेशन है.
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3 दिन बाद आ जाएगा पैसा
एडवांस निकासी का फॉर्म एक बार ऑनलाइन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने के बाद, विभाग की ओर से इसकी जांच की जाती है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और बिना किसी नियोक्ता के हस्तक्षेप के होने की वजह से आमतौर पर 3 वर्किंग दिनों के भीतर क्लेम का पैसा सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
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