How to complain FSSAI: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 10 मिनट में ग्रॉसरी और खाना डिलीवरी करने वाले ऐप्स हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन क्या यह स्पीड आपकी सेहत की कीमत पर मिल रही है? दरअसल, हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विग्गी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) पर एक दो नहीं, बल्कि पूरे 9 नोटिस ठोक दिए हैं.
मामला बेहद गंभीर है. दरअसल, ग्राहकों की लगातार आ रही शिकायतों के बाद फूड रेगुलेटर ने यह कदम उठाया है. FSSAI ने कंपनी से पूरे मामले पर दस्तावेजों के साथ जवाब और नियमों के पालन की रिपोर्ट मांगी है. अगर समय पर जवाब नहीं मिला, तो कंपनी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. FSSAI को मिली शिकायतों के मुताबिक, स्विग्गी इंस्टामार्ट पर एक्सपायर्ड सामान बेचने, गलत तरीके से स्टोरेज करने और कस्टमर की शिकायतों को नजरअंदाज करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
खराब सामान मिलने पर फॉलो करें ये 6 आसान स्टेप्स
ऐसे में अगर किसी भी क्विककॉमर्स या फूड डिलीवरी ऐप से आपको भी खराब, सड़ा-गला या एक्सपायर्ड सामान मिलता है, तो नुकसान सहकर चुप बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अपनी सुरक्षा के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर आप अपना हक पाने के साथ ही दोषी कंपी को सबक सिखा सकते हैं.
1. डिजिटल सबूत (Photo & Video) तैयार करें
सामान को पैकेट से निकालते ही अगर खराब लगे, तो उसे डस्टबिन में फेंकने की गलती न करें. सबसे पहले अपने फोन से उसकी साफ तस्वीरें और वीडियो लें. खासकर प्रोडक्ट के पीछे छपी Expiry Date, खराब या सड़े हुए हिस्से और फटी हुई पैकेजिंग को कैमरे में जरूर कैद करें. इसके साथ ही अपने ऑर्डर इनवॉइस यानी बिल का स्क्रीनशॉट भी संभाल कर रखें.
2. ऐप के सपोर्ट सेक्शन में शिकायत दर्ज करें
सबसे पहला कदम ऐप पर ही उठाएं. ऐप के 'Help' या 'Support' सेक्शन में जाएं और 'Report Issue' पर क्लिक करके उस खराब प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें. वहां फोटो अपलोड करें और स्पष्ट शब्दों में लिखें कि यह सामान उपयोग के लिए असुरक्षित है. अगर ऐप का चैट बॉट आपको सिर्फ पैसे वापस देकर मामला रफा दफा करना चाहे, तो भी संतुष्ट न हों. मामले को 'Escalate' करें और कस्टमर केयर से ईमेल पर लिखित स्पष्टीकरण की मांग करें.
3. ऑफिशियल ईमेल पर दर्ज कराएं आधिकारिक शिकायत
सिर्फ इन ऐप चैट के भरोसे न रहें. कंपनी की ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी पर एक औपचारिक मेल लिखें. ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में स्पष्ट रूप से लिखें "Formal Complaint: Delivery of Expired/Unsafe Food इसके साथ ही Order ID भी लिखें. मेल में पूरी घटना का विवरण दें और फोटो अटैच करें. दरअसल, यह ईमेल भविष्य में आपके लिए सबसे मजबूत कानूनी सबूत बनता है.
4. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) की भी मदद लें
अगर कंपनी आपकी शिकायत को हल्के में लेती है या कोई संतोषजनक समाधान नहीं देती, तो सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग में शिकायत करें. यह बेहद असरदार तरीका है. इसके अलावा, आप सीधे 1800114000 या 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप `consumerhelpline.gov.in` पर जाकर भी अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटो के साथ ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
5. FSSAI के 'Food Safety Connect' ऐप का करें इस्तेमाल
चूंकि यह सीधे तौर पर आपकी सेहत और फूड सेफ्टी से जुड़ा मामला है, इसलिए आप इसकी सीधी शिकायत फूड रेगुलेटर से कर सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से FSSAI का 'Food Safety Connect' मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. इसके 'Consumer Grievance' सेक्शन में जाकर खराब प्रोडक्ट और कंपनी की जानकारी भरें. आपकी यह शिकायत सीधे संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास पहुंच जाएगी.
6. सोशल मीडिया पर करें टैग
आजकल कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी साख को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आती हैं. अगर कहीं सुनवाई न हो रही हो, तो X पर अपनी शिकायत, ऑर्डर आईडी और खराब सामान की तस्वीरों को पोस्ट करें. पोस्ट में कंपनी के आधिकारिक हैंडल के साथ-साथ @fssaiindia को भी जरूर टैग करें. अमूमन सोशल मीडिया टीमें ऐसे मामलों पर तुरंत एक्टिव होकर रिस्पॉन्स देती हैं.
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खाने पीने की चीजों की क्वालिटी से समझौता करना जानलेवा हो सकता है. अगर अनजाने में आपने या परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा दूषित खाना खा लिया है और तबीयत खराब होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. डॉक्टर के पर्चे और मेडिकल बिलों को सुरक्षित रखें, इन्हें बाद में आप कंज्यूमर कोर्ट में मुआवजे (Compensation) का दावा ठोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
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