बजट 2018: संसद में पेश हुए बजट में टैक्स से जुड़ी कई मुख्य बातें
नई दिल्ली:
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018-19 में व्यक्तिगत आयकर में कोई बदलाव नहीं किया है. छूट की सीमा पहले की तरह 2.5 लाख रुपए रखा है. लेकिन कुछ ऐसे बदलाव किए गए जोकि आपके रोजमर्रा लाइफस्टाइल में असर डाल सकता है. बुजुर्गों के लिए भी कई अहम बदलाव किए गए है. मेडीक्लेम में 50 हजार रुपए तक की छूट दी गई है. जेटली ने यह भी बताया कि नौकरीपेशा को टैक्स में कोई छूट नहीं. वहीं जेटली ने बताया कि इस साल डायरेक्ट टैक्स 12.6 प्रतिशत बढ़ा. बता दें कि टैक्स का बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में गिरावट भी आई. सेंसेक्स में 250 अंकों तक की गिरावट भी आई.
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बजट 2018: टैक्स से जुड़ी कई अहम बातें:
- इनकम टैक्स के दरों में कोई भी बदलाव नहीं
- नौकरीपेशा को टैक्स में कोई छूट नहीं
- वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं. कुछ खास बीमारियों में बुजुर्गों की छूट बढ़ी.
- मेडीक्लेम पर 50 हजार तक की छूट
- स्टैंडर्ड डिडेक्शन 40,000 रुपए किया
- मेडिकल खर्च पर छूट 15 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया
- कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट
- एक लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल पर 10 लाख की छूट
- टैक्स देने वालों की संख्या 19.25 लाख बढ़ी, 90 हजार करोड़ ज्यादा कलेक्शन
- 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपियों को राहत, देना होगा सिर्फ 25% टैक्स
- इस साल डायरेक्ट टैक्स 12.6 प्रतिशत बढ़ा
- काले धन के खिलाफ मुहिम से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा
- बजट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी अब टैक्स नेट में, एक लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 10% कर
- ईपीएफ में नए कर्मचारियों का 12% सरकार देगी, अब तक 8.33% सरकार देती रही है.
- 2 बीमा कंपनियों सहित 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ेंगी.
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