लालू यादव की बेटी ने अपने कारोबार में पता सीएम आवास का दिए जाने का मामला सामने आया है
पटना:
बिहार के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पते का गलत इस्तेमाल करने को लेकर पटना उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी चंदा यादव के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है.
हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 के बाद से लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रही हैं. इसके बावजूद उनकी पुत्री चंदा यादव ने वर्ष 2014 तक 'डिलाईट मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक के तौर पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास एक अणे मार्ग के पते का इस्तेमाल किया है.
उन्होंने नियमों और कानून का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास का इस्तेमाल वहां रहने वाले या पूर्व में रहे लोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं कर सकते.
याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले की जांच का निर्देश दें कि किसकी इजाजत या लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री की सुरक्षा की अनदेखी कर ऐसी गतिविधि की अनुमति दी गई. उन्होंने इसके लिए निबंधन पदाधिकारी को भी दोषी बताया है. उन्होंने अदालत से यह भी निवेदन करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसका भी आदेश दिया जाए.
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस मामले की जांच कर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था.
(इनपुट आईएएनएस से)
हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 के बाद से लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रही हैं. इसके बावजूद उनकी पुत्री चंदा यादव ने वर्ष 2014 तक 'डिलाईट मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक के तौर पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास एक अणे मार्ग के पते का इस्तेमाल किया है.
उन्होंने नियमों और कानून का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास का इस्तेमाल वहां रहने वाले या पूर्व में रहे लोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं कर सकते.
याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले की जांच का निर्देश दें कि किसकी इजाजत या लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री की सुरक्षा की अनदेखी कर ऐसी गतिविधि की अनुमति दी गई. उन्होंने इसके लिए निबंधन पदाधिकारी को भी दोषी बताया है. उन्होंने अदालत से यह भी निवेदन करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसका भी आदेश दिया जाए.
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस मामले की जांच कर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था.
(इनपुट आईएएनएस से)
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