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बिहार के स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ के रील बनाने पर रोक, सरकार ने कहा- ये बच्चों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन

सरकार को टीचर्स के इस रवैये पर आपत्ति है. उनका कहना है कि टीचर्स का स्कूल के भीतर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बनने की कोशिश बच्चों की निजता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

बिहार के स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ के रील बनाने पर रोक, सरकार ने कहा- ये बच्चों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन
बिहार के स्कूलों में रील बनाने पर प्रतिबंध.
फाइल फोटो
  • बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों के वीडियो या रील बनाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है
  • शिक्षकों का रील बनाना बच्चों के निजता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन बताया है
  • अब शिक्षक स्कूल परिसर में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करने से पहले लिखित अनुमति लेंगे
पटना:

आजकल हर किसी को रील बनाने का चस्का लगा हुआ है. सरकारी नौकरी से प्राइवेट कर्मचारी तक, सभी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बनने में लगे हैं. स्कूलों में भी टीचर्स और स्टाफ बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देने के बजाय रील बनाने में व्यस्त रहते हैं. लेकिन बिहार के स्कूलों में अब शिक्षकों के रील बनाने पर रोक लगा दी गई है.शिक्षकों या अन्य स्टाफ अब बिना अनुमति के वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे. 

स्कूल में रील बनाने पर प्रतिबंध

शिक्षा विभाग ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसमें रील बनाने पर पाबंदी की बात कही गई है. विभाग ने यह सख्ती कई शिक्षकों की रील वायरल होने के बाद दिखाई है. विभाग के मुताबिक, कई शिक्षक रील बनाकर बच्चों के निजता के अधिकार का हनन कर रहे थे.उनका रील बनाना सरकारी काम में बाधा डालने जैसा है, खासकर महिला शिक्षक बहुत ज्यादा रील बनाती हैं.

बिहार शिक्षा विभाग रीलबाजों पर सख्त

टीचर्स अब स्कूल परिसर और क्लास के भीतर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकेंगे. इसे लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सख्त निर्देश जारी किए. अब से टीचर्स और स्टाफ को स्कूल में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पहले लिखित में परमिशन लेनी होगी. सरकार को टीचर्स के इस रवैये पर आपत्ति है. उनका कहना है कि टीचर्स का स्कूल के भीतर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बनने की कोशिश बच्चों की निजता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

स्कूल में रील बनाना बच्चों के निजता के अधिकार का उल्लंघन

शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक विजय कुमार पांडेय के मुताबिक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस मामले में बुधवार को निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि पढ़ाई के दौरान स्कूल परिसर में टीचर्स और अन्य स्टाफ के वीडियो बनाने या बच्चों संग रील शूट करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जो भी टीचर्स इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल के भीतर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना बच्चों के मौलिक और निजता के अधिकारों का उल्लंघन है. ये जिम्मेदारी अब से क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की होगी कि स्कूल में कोई भी शिक्षक रील न बनाएं.

ये वीडियो भी देखें-

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