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सिर्फ 2 घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए जापान के इस शहर में लागू होगा नया कानून

म्युनिसिपल असेंबली ने 25 अगस्त को एक विधेयक पेश किया जिसमें सभी निवासियों से अपने दैनिक स्मार्टफोन उपयोग को सीमित करने का आग्रह करते हुए एक अध्यादेश बनाने का आग्रह किया गया.

सिर्फ 2 घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए जापान के इस शहर में लागू होगा नया कानून
जापान के इस शहर में स्मार्टफोन के इस्तेमाल की तय होगी सीमा

एक जापानी शहर अपने निवासियों के लिए एक अनोखा कानून लागू करने जा रहा है. इस कानून के तहत सभी उम्र के निवासियों के लिए स्मार्टफोन (Smartphone) के दैनिक उपयोग को दो घंटे तक सीमित किया जाएगा. प्रस्तावित दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि 6 से 12 साल के आयु के बच्चे रात 9:00 बजे के बाद स्क्रीन से दूर रहेंगे. वहीं, किशोर और वयस्क रात 10:00 बजे तक डिवाइस बंद कर देंगे. म्युनिसिपल असेंबली ने 25 अगस्त को एक विधेयक पेश किया जिसमें सभी निवासियों से अपने दैनिक स्मार्टफोन उपयोग को सीमित करने का आग्रह करते हुए एक अध्यादेश बनाने का आग्रह किया गया.

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शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बताया जा रहा जरूरी

इस प्रस्ताव का उद्देश्य अत्यधिक स्क्रीन टाइन और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करना है. इससे नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. विशेष रूप से, एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज से होने वाली बिहेवियरल प्रॉब्लम को कम करना.

टोयोके के मेयर मासाफुमी कोकी ने द मेनिची के हवाले से कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि शहर अपने निवासियों के अधिकारों को सीमित करेगा या उन पर कर्तव्य थोपेगा. मुझे उम्मीद है कि यह प्रत्येक परिवार के लिए स्मार्टफोन पर बिताए जाने वाले समय के साथ-साथ दिन के किस समय डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर विचार करने और चर्चा करने का एक मौका देगा."

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निवासियों ने की आलोचना

इस प्रस्ताव की निवासियों ने आलोचना की है, और कई लोग दो घंटे की सीमा को अव्यावहारिक मान रहे हैं. इस पर अपना रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, "क्या शहर को निवासियों की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार है?" एक अन्य ने लिखा, "क्या इसे अध्यादेश बनाना ज़रूरी है?"

रिपोर्ट के अनुसार, इस विधेयक की एक समिति समीक्षा करेगी और 22 सितंबर को इस पर मतदान होगा, जो एसेंबली सेशन का आखिरी दिन भी है. मेयर ने कहा, "मैं एसेंबली में हुई चर्चाओं के आधार पर संभावित संशोधनों पर विचार करते हुए अध्यादेश की सावधानीपूर्वक व्याख्या करना चाहता हूं."

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