दिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसरों व उसके आसपास सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों पर अब दिल्ली पुलिस, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम, 2003 के तहत चालान करेगी. यह चालान 200 रुपयों का होगा. दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर व उसके आसपास (स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर व पार्किंग क्षेत्र) को तंबाकू मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है.
संबंध हेल्थ फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि दिल्ली मेट्रो पुलिस के डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर संबंध हेल्थ फाउंडेशन (एसएचएफ) व मैक्स इंडिया फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से आयोजित कार्यशाला में समस्त मेट्रो पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को राजा गार्डन मेट्रो पुलिस स्टेशन पर प्रशिक्षण दिया गया. इसके तहत 16 मेट्रो पुलिसथानों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया.
शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट व वॉयस ऑफ टोबैको विक्टिम्स (वीओटीवी) के पैट्रन डॉ.सौरभ गुप्ता ने कहा, "धूम्रपान से 90 प्रतिशत फेफड़ों का कैंसर होता है. इससे परिवार को जीवन की गुणवत्ता में कमी, उत्पीड़न और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. निष्क्रिय धूम्रपान समान रूप से हानिकारक है और 10 प्रतिशत मौतों का प्रमुख कारण है."
उन्होंने कहा, "इसलिए हम सभी को मिलकर इसके लिए सकारात्मक ढंग से काम करना होगा. इसलिए पुलिस अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि वे इसे रोकने के लिए कोटपा का पूरी तरह से अनुपालना करवाएं. जिससे कि बच्चों व युवाओं को इससे बचाया जा सके."
रेलवे पुलिस उपायुक्त व मेट्रो पुलिस प्रभारी दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि रेलवे पुलिस की तरह, मेट्रो पुलिस भी अपने अधिकार क्षेत्र में निष्क्रिय धूम्रपान के माध्यम से दूसरों को असुविधा का कारण बनने वाले धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
गुप्ता ने बताया कि सभी मेट्रो स्टेशन तम्बाकू-मुक्त क्षेत्र हैं और मेट्रो में 'नो स्मोकिंग' के बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं, फिर भी लोग स्टेशनों के गेट पर धूम्रपान करते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं. इस स्थिति में अब पुलिस उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी और धूम्रपान न करने वालों को निष्क्रिय धूम्रपान से बचाएगी.
बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन 28 लाख यात्रियों पर नजर रहेगी.
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