लंदन:
ब्रिटेन की एक अदालत ने एक अहम मामले में यह व्यवस्था दी कि कोई मां अपनी बेटी का नाम 'साइनाइड' नहीं रख सकती है। अदालत ने कहा कि उनकी असामान्य पसंद से उनके बच्चों को नुकसान हो सकता है।
लड़की के जुड़वे भाई का नाम प्रीचर रखने वाली महिला ने इस बात पर जोर दिया कि उसे अपने बच्चों के नामकरण का अधिकार है। हालांकि शीर्ष न्यायाधीशों ने गुरुवार को वेल्स की रहने वाली मां के तर्कों को दरकिनार कर दिया।
अपने तरह के इस पहले मामले में अपील अदालत के न्यायाधीशों ने यह व्यवस्था दी कि मां की 'आसामान्य' पसंद से उसके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
लड़की के जुड़वे भाई का नाम प्रीचर रखने वाली महिला ने इस बात पर जोर दिया कि उसे अपने बच्चों के नामकरण का अधिकार है। हालांकि शीर्ष न्यायाधीशों ने गुरुवार को वेल्स की रहने वाली मां के तर्कों को दरकिनार कर दिया।
अपने तरह के इस पहले मामले में अपील अदालत के न्यायाधीशों ने यह व्यवस्था दी कि मां की 'आसामान्य' पसंद से उसके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है।
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