प्रतीकात्मक फोटो.
इलाहाबाद:
ऑफिस परिसर में पान मसाला (गुटखा) खाने पर एक कर्मचारी का सालाना इंक्रीमेंट रोक दिया गया था. इसके बाद उस कर्मचारी इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस कर्मचारी की अपील पर फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने महोबा जिला प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके जरिए कर्मचारी की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी, क्योंकि उसे कार्यालय परिसर में तंबाकू/पान मसाला खाते हुए पाया गया था.
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मिथिलेश कुमार तिवारी की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया. अदालत ने कहा कि स्थायी रूप से दो वेतन वृद्धि रोकना एक बड़ा दंड है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस दंड से पहले कारण बताने का एक अवसर दिया जाना आवश्यक था.
VIDEO: यूपी के सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा पर प्रतिबंध
लेकिन मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को महज यह कहकर कि उसके पास अत्यधिक मात्रा में तंबाकू/पान मसाला पाया गया, यह दंड दिया गया. अदालत ने कहा कि प्रतिवादी की ओर से नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन मौजूदा मामले में न तो याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र दिया गया और न ही किसी की गवाही ली गई, इसलिए दंड का आदेश रद्द किया जाता है. हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अधिकारी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं.
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मिथिलेश कुमार तिवारी की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया. अदालत ने कहा कि स्थायी रूप से दो वेतन वृद्धि रोकना एक बड़ा दंड है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस दंड से पहले कारण बताने का एक अवसर दिया जाना आवश्यक था.
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लेकिन मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को महज यह कहकर कि उसके पास अत्यधिक मात्रा में तंबाकू/पान मसाला पाया गया, यह दंड दिया गया. अदालत ने कहा कि प्रतिवादी की ओर से नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन मौजूदा मामले में न तो याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र दिया गया और न ही किसी की गवाही ली गई, इसलिए दंड का आदेश रद्द किया जाता है. हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अधिकारी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं.
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