अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
वाशिंगटन:
व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन यात्रा प्रतिबंध पर सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाने या नया शासकीय आदेश जारी करना भी शामिल है. व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि संघीय अदालत ने राष्ट्रपति के पहले के शासकीय आदेश पर रोक लगाकर न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है.
व्हाइट हाउस के नीति सलाहकार स्टीफन मिलर ने 'एबीसी न्यूज' को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमारे पास कई विकल्प हैं और उन सभी पर विचार कर रहे हैं. हम सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन स्थगन के लिए अपील कर सकते हैं या हम जिला अदालत में वापस जा कर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का सामना कर सकते हैं. हम अगली शासकीय कार्रवाई कर सकते हैं. सभी विकल्प मेज पर हैं.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले के शासकीय आदेश में शरणार्थियों और सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी. इस शासकीय आदेश पर एक संघीय अदालत ने रोक लगा दी.
मिलर ने कहा, 'न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है. सीएटल के एक न्यायाधीश अपने निजी विचारों की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारा कानून और संविधान बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. राष्ट्रपति के पास दूसरे देशों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार है, जब यह राष्ट्रहित में हो.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
व्हाइट हाउस के नीति सलाहकार स्टीफन मिलर ने 'एबीसी न्यूज' को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमारे पास कई विकल्प हैं और उन सभी पर विचार कर रहे हैं. हम सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन स्थगन के लिए अपील कर सकते हैं या हम जिला अदालत में वापस जा कर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का सामना कर सकते हैं. हम अगली शासकीय कार्रवाई कर सकते हैं. सभी विकल्प मेज पर हैं.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले के शासकीय आदेश में शरणार्थियों और सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी. इस शासकीय आदेश पर एक संघीय अदालत ने रोक लगा दी.
मिलर ने कहा, 'न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है. सीएटल के एक न्यायाधीश अपने निजी विचारों की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारा कानून और संविधान बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. राष्ट्रपति के पास दूसरे देशों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार है, जब यह राष्ट्रहित में हो.'
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