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This Article is From May 20, 2013

बेनजीर मामले में मुशर्रफ को मिली जमानत

बेनजीर मामले में मुशर्रफ को मिली जमानत
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जमानत दे दी। न्यायाधीशों को अवैध रूप से कारावास में भेजे जाने के मामले में उन्हें हालांकि अभी नजरबंद रखा जाएगा।
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जमानत दे दी। न्यायाधीशों को अवैध रूप से कारावास में भेजे जाने के मामले में उन्हें हालांकि अभी नजरबंद रखा जाएगा।

मुशर्रफ पर बेनजीर को सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ रहने का आरोप है। बेनजीर की दिसंबर 2007 में एक रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा जारी इस आदेश के बावजूद मुशर्रफ को 2007 में आपातकाल लागू कर न्यायाधीशों को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने के मामले में अभी नजरबंद रखा जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को उनके इस्लामाबाद स्थित आवास पर ही नजरबंद रखा गया है।

पिछले महीने लाहौर उच्च न्यायालय ने मुशर्रफ द्वारा दाखिल अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया।

मुशर्रफ के वकील ने सोमवार को अदालत को बताया कि मुशर्रफ के खिलाफ कोई भी पुख्ता सुबूत नहीं है इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

सैन्य तानाशाह मुशर्रफ चार वर्ष के आत्मनिर्वासन के बाद 11 मई को हुए पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च में पाकिस्तान वापस लौटे। उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने से हालांकि प्रतिबंधित कर दिया गया।

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