मुस्तफा बशीर की कानूनी टीम के दावे को कोर्ट ने झूठा पाया
लंदन:
अपनी पत्नी को क्रिकेट के बल्ले से मारने वाले और ब्लीच पीने के लिए बाध्य करने वाले पाकिस्तान के एक 34 साल के व्यक्ति को 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई जब न्यायाधीश ने कहा कि इस क्रिकेटर ने उन्हें मूलभूत रूप से गुमराह किया. न्यायाधीश रिचर्ड मेनसेल अपने ही पिछले आदेश की समीक्षा कर रहे थे जिसमें मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में उन्होंने आरोपी को जेल की सजा नहीं दी थी. न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें मूलभूत रूप से गुमराह किया गया जब मुस्तफा बशीर की कानूनी टीम ने दावा किया कि उन्हें लीसेस्टरशर काउंटी क्रिकेट क्लब की ओर से अनुबंध की पेशकश हुई है.
न्यायाधीश ने पिछले महीने बशीर को जेल की सजा नहीं दी थी जिससे कि उनका करियर बर्बाद नहीं हो. हालांकि इस फैसले की काफी आलोचना हुई जब यह खुलासा हुआ कि लीसेस्टरशर काउंटी क्रिकेट क्लब की ओर से उसे अनुबंध की कोई पेशकश नहीं हुई. बशीर की 33 साल की फाखरा करीम से अपने जन्मस्थल पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी और दोनों ने 2013 में शादी की. अदालत में आरोप लगे थे कि बशीर पश्चिमी पोशाक पहनने के लिए करीम को अपशब्द कहता था और मारपीट भी करता था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
न्यायाधीश ने पिछले महीने बशीर को जेल की सजा नहीं दी थी जिससे कि उनका करियर बर्बाद नहीं हो. हालांकि इस फैसले की काफी आलोचना हुई जब यह खुलासा हुआ कि लीसेस्टरशर काउंटी क्रिकेट क्लब की ओर से उसे अनुबंध की कोई पेशकश नहीं हुई. बशीर की 33 साल की फाखरा करीम से अपने जन्मस्थल पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी और दोनों ने 2013 में शादी की. अदालत में आरोप लगे थे कि बशीर पश्चिमी पोशाक पहनने के लिए करीम को अपशब्द कहता था और मारपीट भी करता था.
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