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This Article is From Apr 04, 2022

Pakistan के 'अगले PM' के लिए ये हैं Imran Khan की पहली पसंद, जानिए कौन हैं Gulzar Ahmed?

पाकिस्तान (Pakistan) में जब तक कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक इमरान खान (Imran khan) ही इस पद पर बने रहेंगे. राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने ऐसी अधिसूचना जारी की है.

Pakistan के 'अगले PM' के लिए ये हैं Imran Khan की पहली पसंद, जानिए कौन हैं Gulzar Ahmed?
Pakistan में PM Imran Khan ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामांकित किया है

राजनैतिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान (Pakistan) के नेता इमरान खान (Imran Khan) ने सोमवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलज़ार अहमद (former Chief Justice Gulzar Ahmed) को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नामांकित किया है. पाकिस्तान में जब तक कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक इमरान खान ही इस पद पर बने रहेंगे. राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Arif Alvi) ने ऐसी अधिसूचना जारी की है. पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री खान और भंग होने वाली संसद में विपक्ष के नेता शाहबाज़ शरीफ को पत्र लिख कर नामों का प्रस्ताव मांगा है.  

इस पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय संसद और केंद्रीय मंत्रीमंडल को संविधान के अनुसार रविवार को भंग कर दिया गया.  श्री अल्वी ने उन्हें बताया कि अगर संसद भंग होने के तीन दिन के भीतर अगक वो नियुक्ति के लिए राजी नहीं होते हैं तो वो स्पीकर की तरफ से बनाई गई कमिटी को दोनों पक्षों से दो नामांकन भेजेंगे, जिसमें मौजूदा राष्ट्रीय ससंद या सीनेट के 8 सदस्य होंगे.  इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों की बराबर संख्या होगी. 

पाकिस्तान (Pakistan) के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की सिफारिश पर नेशनल असेंबली (NA) को भंग कर दिया है. कुछ समय पहले नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. खान ने संसद के निचले सदन, 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में प्रभावी तौर पर बहुमत खो दिया था.

 पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने सोमवार को कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक हालात की वैधता पर एक ‘‘सुसंगत आदेश'' पारित किया जाएगा. उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ नेशनल असेंबली में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और खान की सिफारिश पर सदन भंग करने को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के मामले पर सुनवाई कर रहा है. न्यायाधीश बंदियाल की टिप्पणियां तब आयी हैं जब उनके समेत न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान, न्यायमूर्ति मजहर आलम खान मियांखैल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखैल की वृहद पीठ ने मामले पर सुनवाई शुरू की.

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