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आमिर खान के भांजे को मिला OCI का दर्जा रद्द करने वाला शो-कॉज नोटिस, इमरान ने कहा- पहले सबूत दो

इमरान ने दावा किया कि  FRRO ने मुंबई पुलिस की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, उनको जिस आधार पर नोटिस जारी किया गया है उससे जुड़े दस्तावेज भी उनको नहीं दिए गए हैं.

आमिर खान के भांजे को मिला OCI का दर्जा रद्द करने वाला शो-कॉज नोटिस, इमरान ने कहा- पहले सबूत दो
इमरान खान ने FRRO को लिखा पत्र
फाइल फोटो
  • बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दर्जा रद्द करने का शो-कॉज नोटिस मिला है
  • इमरान ने नोटिस में दिए गए कारण अस्पष्ट और विरोधाभासी होने की बात कहते हुए सही जानकारी मांगी है
  • उन्होंने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को पत्र लिखकर सबूत और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है
मुंबई:

आमिर खान के भांजे और बॉलीवुड एक्टर  इमरान खान को लीव इंडिया नोटिस के बाद 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' का दर्जा रद्द किए जाने को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है. हालांकि इमरान का कहना है कि इसमें बताए गए कारण साफ नहीं हैं. उनको सही जानकारी मुहैया कराई जाए, ताकि वह इस शो कॉज नोटिस का जवाब ठीक से दे सकें. उन्होंने इसे लेकर 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' को एक पत्र लिखा है.

ये पत्र उन्होंने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) का दर्जा रद्द किए जाने की संभावना को लेकर जारी 'शो-कॉज नोटिस के मामले में लिखा है. अपने पत्र में एक्टर ने कहा है कि नोटिस में बताए गए कारण साफ नहीं हैं, इनमें  विरोधाभास है. इमरान ने यह भी आरोप लगाया कि FRRO ने उनका OCI दर्जा रद्द करने की राय पहले ही बना ली है. 

इमरान खान ने मांगे सबूत और जानकारी

इमरान ने दावा किया कि  FRRO ने मुंबई पुलिस की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, उनको जिस आधार पर नोटिस जारी किया गया है उससे जुड़े दस्तावेज भी उनको नहीं दिए गए हैं. आमिर खान के भांजे ने नोटिस से संबंधित जानकारी और सबूत मांगे हैं, ताकि वे इस 'शो-कॉज नोटिस' का सही तरीके से जवाब दे सकें.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे इमरान

बता दें कि इमरान खान 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इसके बाद  उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इस घटना के बाद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, FRRO ने उनको पहले 28 नवंबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया था, इसमें कहा गया था कि  इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं, उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है.

इमरान को शो-कॉज नोटिस जारी

हालांकि बाद में उनको एक 'शो-कॉज नोटिस' जारी किया.  इमरान ने FRRO के भारत छोड़ो वाले नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने फिलहाल इस नोटिस पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है. 

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