
मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद. (फाइल फोटो)
लाहौर:
पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत मुंबई हमले के सरगना और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने के अनुरोध को वापस ले लिया. सईद और उसके चार सहयोगियों को 31 जनवरी को पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून, 1997 के तहत 90 दिन के लिए ऐहतियातन नजरबंद किया था. तब से ये लोग नजरबंद हैं.
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पंजाब सरकार के गृह विभाग के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के संघीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड से कहा कि सरकार को सईद और उसके चार सहयोगियों को अब और नजरबंद रखने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले का निपटारा कर दिया.
VIDEO: आतंकी हाफिज सईद ने बनाई राजनीतिक पार्टी
पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लोक व्यवस्था अध्यादेश 1960 के तहत सईद और चार अन्य की नजरबंदी 24 अक्तूबर तक बढ़ाई थी.
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पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लोक व्यवस्था अध्यादेश 1960 के तहत सईद और चार अन्य की नजरबंदी 24 अक्तूबर तक बढ़ाई थी.
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